नई दिल्ली/भोपाल। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. ईडी ने गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया था. बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है.
ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्हें पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रतुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि आरोप सामान्य है कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए. सिंघवी ने कहा कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है.
ईडी ने कहा था कि हमारे पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.