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सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट जारी - अगस्ता वेस्टलैंड मामला

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है.

रतुल पुरी कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार
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Published : Aug 9, 2019, 10:33 PM IST

नई दिल्ली/भोपाल। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. ईडी ने गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया था. बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है.

रतुल पुरी कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार

ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्हें पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.


रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रतुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि आरोप सामान्य है कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए. सिंघवी ने कहा कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है.
ईडी ने कहा था कि हमारे पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.

नई दिल्ली/भोपाल। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. ईडी ने गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया था. बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है.

रतुल पुरी कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार

ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्हें पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.


रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रतुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि आरोप सामान्य है कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए. सिंघवी ने कहा कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है.
ईडी ने कहा था कि हमारे पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.

Intro:नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया था।



Body:ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसका पता लगाना भी मुश्किल है। ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था।
रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं। जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की उस दिन बुलाना गलत था। उन्होंने कहा था कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए। सिंघवी ने कहा था कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। 
ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था वह समन का जवाब नहीं देता है। वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है। वह हमारे पास भी नहीं आता है। ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी गवाहों को धमका रहे हैं।
ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रातुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए। मिशेल ने रातुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है। ईडी ने कहा था कि हमारे पास रातुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उसे जेल के अंदर होना चाहिए। रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडीरातुल पुरी को टारगेट कर रही है।



Conclusion:पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले। इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?
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