भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजधानी में ऑक्सीजन सिलेंडर के मूल्य की दर को निर्धारित कर दिया है. उससे अधिक राशि लेने पर संबंधित के विरुद्ध कालाबाजारी करने की धारा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति के चलते सभी अस्पताली में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखा जाना आवश्यक है. ऑक्सीजन सिलेण्डर के विक्रय मूल्यों में एकरूपता रखने के लिये यह मूल्य निर्धारित किये गए हैं. राजधानी में अब 7 क्यूबिक मीटर के 500 रुपये और 10 क्यूबिक मीटर के 650 रुपये से ज्यादा मूल्य कोई नहीं ले सकेगा.
इन दरों पर मिलेगी ऑक्सीजन
राजधानी में अब सात क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूटर/मेन्यूफेक्चर्र रेट (जीएसटी सहित) 360 रुपये और सब डिलर्स रेट/अस्पताल तक रेट (परिवहन एवं जीएसटी सहित) 500 रुपये निर्धारित किया हैं. इसी प्रकार 10 क्यूबिक मीटर सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूटर/मेन्यूफेक्चर्र रेट (जीएसटी सहित) 510 रुपये और सब डिलर्स रेट/अस्पताल तक रेट (परिवहन एवं जीएसटी सहित) 650 रुपये नियत दर अधिकतम दर है.
ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा रीवा
यदि कोई निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर कालाबाजारी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. यदि डीलर इनपुट कॉस्ट कम होने पर कम राशि में भी विक्रय किया जा सकता है. यह आदेश आगामी एक माह के लिए प्रभावशील होगा. इससे पूर्व ऑक्सीजन के दुरुपयोग को रोकने के लिये भोपाल के सभी अस्पतालों का ऑडिट भी कमेटी बना कर करवाया गया था. शासन ने कोविड मरीजों के लिये एंबुलेंस की दरें भी निर्धारित की हुई हैं.