भोपाल/ग्वालियर। राजधानी में फिर से एक नाबालिग द्वारा अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है. नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसके प्रेमी ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ कोलार थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली है. सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा. एक दूसरे मामले में ग्वालियर में कोर्ट ने पिता-पुत्रों को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है.
नाबालिग के साथ किया रेप: राजधानी भोपाल के कोलार थाने के उपनिरीक्षक लक्ष्मी पटेल ने बताया कि भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है कि कोलार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अकबरपुर के रहने वाला अभिषेक राजपूत जो कि माली का काम करता है. उसका माली का काम करने के लिए क्षेत्र में आना जाना था. नाबालिग ने पांचवी तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ कर घर में ही रहती थी. आरोपी का उसके मोहल्ले में काफी आना-जाना था. लगभग 2 साल पहले उन दोनों के बीच में दोस्ती हुई और यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. उसके बाद अभिषेक ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसा कर एक दिन उसे घुमाने के बहाने कोलार रोड के एक सूने मकान में ले गया. वहां उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए. लड़की ने उसका विरोध किया तो उसने कहा कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे.
गर्भवती होने पर घटना की जानकारी मिली: इसी बीच 3 दिन पूर्व जब लड़की की तबीयत अचानक बिगडी और परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. तब जाकर मालूम पड़ा कि नाबालिग 4 महीने की गर्भवती है. उसके बाद परिजनों उसे लेकर थाने पहुंचे. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 376 (2)एन और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है.
ग्वालियर में कोर्ट ने सुनाई सजा: वहीं एक और मामले में ग्वालियर में दूध का कारोबार करने वाले राहुल पाल पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पिता पुत्रों को कोर्ट ने दोषी माना है. कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई है. कंपू थाना क्षेत्र में रहने वाले आकाश पाल ने करीब आठ साल पहले 14 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई राहुल दूध का कारोबार करता था और वह अपने ग्राहकों को दूध नाप रहा था. तभी सौरभ शर्मा वहां शराब के नशे में आया और उसने गाली-गलौच शुरू कर दी. मना करने पर उसने राहुल पाल के पेट में चाकू घोंप दिया. इसी बीच सौरभ के पिता सुरेंद्र शर्मा और छोटा भाई शिवा शर्मा भी वहां आ गए. उन्होंने अपने भाई और बेटे को रोकने की वजह उल्टा उसका साथ दिया. राहुल को बचाने आए उसके भाई आकाश पाल पर भी चाकू से हमला कर दिया.
पिता-पुत्र को सात-सात साल की सजा: कई दिनों तक इलाजरत रहने के बाद दोनों भाई मशक्कत के बाद जीवित बच सके थे. इस मामले में कंपू पुलिस ने सुरेंद्र शर्मा और उसके दोनों बेटों सौरभ एवं शिवा को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था. कई दिन फरार रहने के बाद पुलिस ने उन्हें कंपू इलाके से ही गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन ने जिला न्यायालय में चालान पेश किया. जहां अभियोजन इन आरोपियों के खिलाफ दोष साबित करने में सफल रहा और तीनों पिता पुत्रों को सात-सात साल की सजा से दंडित किया और उन पर हजारों रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.