भोपाल। लव जिहाद को लेकर मध्यप्रदेश सरकार धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने शिवराज सरकार का आभार जताया है. रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस कानून में दो प्रावधान और जोड़े जाने चाहिए. इस कानून में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं से धर्मांतरण करके उनसे शादी रचाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए.
'लव नहीं है, ये जिहाद है'
मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाए जाने की तैयारी को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया है. लव जिहाद एक ऐसी मुसीबत है. जिससे पूरा देश परेशान है. लव जिहाद के कारण सांप्रदायिक और आपस में झगड़े होते हैं. बेटियों को डराकर ,फुसलाकर, बहलाकर धर्मांतरण किया जाता है. फेसबुक पर नाम बदलकर हिंदू बनकर प्यार मोहब्बत का जाल फैलाया जाता है. फिर ऐसी मुसीबत आती है कि ये महिलाएं सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होती हैं और बाद में उन्हें मार दिया जाता है. वास्तव में यह लव नहीं है, यह जिहाद है. लव जिहाद पर कानून बनाना सरकार की आवश्यकता है. मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं.
10 साल की हो सजा
प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि इसमें एक और बात जोड़ना चाहिए कि जो हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहन बेटियों को भी प्रलोभन देकर धर्मांतरित किया जाता है. और मुसलमान बनकर शादी रचा ली जाती है. उसके बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति का लाभ लिया जाता है. जब लड़की मुसलमान बन गई. तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लाभ क्यों लिया जाता है. क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति ऐसी दो जातियां हैं. जिनका लाभ उसी जाति में रहने पर मिलता है. रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इसमें 5 साल की सजा बढ़ाकर 10 साल का प्रावधान भी किया जाना चाहिए.
अगले विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक
मध्य प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लव जिहाद को लेकर विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा. लेकिन अब इस विधेयक का पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है. आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 के लिए विधेयक लाया जाएगा. और विधेयक के बाद इसे कानून बनाया जाएगा.
5 साल की सजा का प्रावधान
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि इस कानून में कई प्रावधान किए गए जाएंगे. जिसके तहत बलपूर्वक धर्मांतरण कराना और शादी करना संगीन अपराध होगा. और इसे लेकर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा. जिसमें अधिकतम 5 साल का कठोरतम कारावास का प्रावधान होगा.