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एक माह में 2 गुना हुई दाल स्टॉक लिमिट,थोक के लिए 500 मीट्रिक टन और खुदरा के लिए 5

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Published : Aug 1, 2021, 11:55 AM IST

प्रदेश सरकार ने मूंग(moong in mp) और चना दाल को छोड़कर सभी दालों पर स्टॉक लिमिट बढ़ा दी है.सरकार ने थोक विक्रेता के लिए स्टॉक लिमिट 500 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिए 5 मीट्रिक टन तय की है.सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

pluse Stock Limit
दाल स्टॉक लिमिट

भोपाल(Bhopal)।प्रदेश सरकार ने मूंग और चना दाल को छोड़कर अन्य सभी साबुत या दली हुई छिलका सहित और छिलका रहित दालों पर स्टॉक लिमिट तय की है.थोक विक्रेता के लिए स्टॉक लिमिट 500 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिए 5 मीट्रिक टन तय की गई है. मिलर के लिए स्टॉक सीमा पिछले 6 माह के उत्पादन और वार्षिक उत्पादन क्षमता 50% तक तय की गई है.आयात के मामलों में दालों की स्टॉक सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टोर की घोषणा की गई हो तो इस घोषणा के बाद व्यापारी दी हुई लिमिट के आधार पर स्टॉक रख सकेंगे.

दालों की स्टॉक लिमिट हुई तय

जमाखोरी की आशंका के बीच मध्यप्रदेश में 500 मेट्रिक टन दाल के स्टॉक की मंजूरी मिल गई है. दाल जैसे अनाज और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार व्यापारियों द्वारा रखी जाने वाली वस्तुओं की स्टॉक की लिमिट कम करती है. लेकिन केंद्र सरकार ने 1 माह के भीतर ही यह स्टॉक लिमिट कम करने की बजाय इसे बढ़ा दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे अपनाते हुए प्रदेश में थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट 500 मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारियों के लिए दाल की स्टॉक लिमिट 5 मीट्रिक टन तय कर दी गई है.

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जमाखोरी को रोकने के लिए उठाया कदम

केंद्रीय उपभोक्ताओं के मामले में और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 2 जुलाई 2021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मूंग दाल को छोड़कर सभी दालों के लिए स्टॉक लिमिट तय की थी. इसके बाद थोक विक्रेताओं के लिए एक ही किस्म की दालों की मात्रा 100 मीट्रिक टन और सभी प्रकार के दालों के स्टॉक को 200 मीट्रिक टन तय किया गया था.खुदरा व्यापारियों के लिए यह लिमिट 5 मीट्रिक टन तय की गई थी.

बढ़ाया गया दालों का स्टॉक

मिलरों के लिए स्टॉक सीमा पिछले 3 महीने के उत्पाद अथवा वार्षिक स्थापित क्षमता का 25% तय की गई थी. आयातकों के लिए 15 मई के पहले आयातित स्टॉक की मात्रा तय है और इसके बाद आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेता स्टॉक सीमा शुल्क मंजूरी की तारीख से 45 दिन के बाद लागू करने का निर्णय लिया गया था. इस आदेश के जारी होने के 17 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने दोबारा नया आदेश जारी किया और थोक विक्रेताओं की स्टॉक सीमा को बढ़ाकर 500 कर दिए हैं. एक ही किस्म की दालों को 200 मीट्रिक टन तक रख सकते हैं. खुदरा व्यापारियों के लिए यह लिमिट 5 मीट्रिक टन तय की गई है. आयात के मामलों में दारु का स्टॉक को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है. बशर्ते कि विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की घोषणा की गई हो.

भोपाल(Bhopal)।प्रदेश सरकार ने मूंग और चना दाल को छोड़कर अन्य सभी साबुत या दली हुई छिलका सहित और छिलका रहित दालों पर स्टॉक लिमिट तय की है.थोक विक्रेता के लिए स्टॉक लिमिट 500 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिए 5 मीट्रिक टन तय की गई है. मिलर के लिए स्टॉक सीमा पिछले 6 माह के उत्पादन और वार्षिक उत्पादन क्षमता 50% तक तय की गई है.आयात के मामलों में दालों की स्टॉक सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टोर की घोषणा की गई हो तो इस घोषणा के बाद व्यापारी दी हुई लिमिट के आधार पर स्टॉक रख सकेंगे.

दालों की स्टॉक लिमिट हुई तय

जमाखोरी की आशंका के बीच मध्यप्रदेश में 500 मेट्रिक टन दाल के स्टॉक की मंजूरी मिल गई है. दाल जैसे अनाज और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार व्यापारियों द्वारा रखी जाने वाली वस्तुओं की स्टॉक की लिमिट कम करती है. लेकिन केंद्र सरकार ने 1 माह के भीतर ही यह स्टॉक लिमिट कम करने की बजाय इसे बढ़ा दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे अपनाते हुए प्रदेश में थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट 500 मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारियों के लिए दाल की स्टॉक लिमिट 5 मीट्रिक टन तय कर दी गई है.

Accident: तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी, 3 की हालत गंभीर, इंदौर से जबलपुर जा रहे थे लोग

जमाखोरी को रोकने के लिए उठाया कदम

केंद्रीय उपभोक्ताओं के मामले में और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 2 जुलाई 2021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मूंग दाल को छोड़कर सभी दालों के लिए स्टॉक लिमिट तय की थी. इसके बाद थोक विक्रेताओं के लिए एक ही किस्म की दालों की मात्रा 100 मीट्रिक टन और सभी प्रकार के दालों के स्टॉक को 200 मीट्रिक टन तय किया गया था.खुदरा व्यापारियों के लिए यह लिमिट 5 मीट्रिक टन तय की गई थी.

बढ़ाया गया दालों का स्टॉक

मिलरों के लिए स्टॉक सीमा पिछले 3 महीने के उत्पाद अथवा वार्षिक स्थापित क्षमता का 25% तय की गई थी. आयातकों के लिए 15 मई के पहले आयातित स्टॉक की मात्रा तय है और इसके बाद आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेता स्टॉक सीमा शुल्क मंजूरी की तारीख से 45 दिन के बाद लागू करने का निर्णय लिया गया था. इस आदेश के जारी होने के 17 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने दोबारा नया आदेश जारी किया और थोक विक्रेताओं की स्टॉक सीमा को बढ़ाकर 500 कर दिए हैं. एक ही किस्म की दालों को 200 मीट्रिक टन तक रख सकते हैं. खुदरा व्यापारियों के लिए यह लिमिट 5 मीट्रिक टन तय की गई है. आयात के मामलों में दारु का स्टॉक को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है. बशर्ते कि विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की घोषणा की गई हो.

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