भोपाल। राज्य शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना में कुछ पहलुओं को विलोपित कर नये सिरे से अधिसूचना जारी की है. जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण की अवधि 15 दिन की गई है. पहली अपील प्रकरण में भी निराकरण की सीमा 15 दिन होगी.
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत किरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्द्ध थोक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति, नाप्था विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति, नाप्था अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, विलायक रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी को अनुज्ञप्ति जारी करने, विलायक, रेफिनेट की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों के लिये कलेक्टर पदाभिहित अधिकारी के रूप में 15 दिन में आवेदन पर कार्रवाई करेंगे. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी संभागीय आयुक्त व द्वितीय अपील अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण होंगे.
उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, उचित मूल्य दुकान के नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों पर जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के जिला आपूर्ति अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी एवं जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पदाभिहित अधिकारी के रूप में दुकान के आवंटन हेतु प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार अंतिम दिन से 15 दिन में सुनवाई का निराकरण करेंगे. कलेक्टर प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में 15 दिन में निराकरण करेंगे. द्वितीय अपील के लिये संभागीय आयुक्त प्राधिकारी अधिकारी होंगे.