भोपाल| प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए शासकीय अधिवक्ताओं की कमी को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है. अब प्रदेश की जिला अदालतों में लोक अभियोजन अधिकारी भी शासकीय अधिवक्ता का कार्य शासन के निर्देशानुसार कर सकेंगे.
प्रदेश सरकार ने इसके आदेश देर रात जारी कर दिए हैं लेकिन इस कार्य के लिए उन लोक अभियोजन अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन्होंने अपने कार्यकाल के 7 साल या उससे ज्यादा का मय पूरा कर लिया है. ये आदेश मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह ने जारी किया है.
बता दें कि प्रदेश के विधि एवं विधायी और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक दिन पहले ही अधिवक्ता राजेंद्र बब्बर और उनके प्रतिनिधिमंडल से इस बारे में चर्चा की थी.प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांग की गई थी कि शासकीय अधिवक्ताओं के पद खाली पड़े हैं.ऐसी स्थिति में अभियोजन अधिकारी को शासन के निर्देशानुसार शासकीय अधिवक्ता का कार्य सौंपा जाए. जिसके बाद देर रात पीसी शर्मा ने आदेश जारी करवा दिये.