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प्रदेश की जिला अदालतों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति तक लोक अभियोजन अधिकारी संभालेंगे कार्य-पीसी शर्मा

विधि-विधायी कार्य एवं जनसम्‍पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जिलों के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति होने तक वहां कार्यरत जिला लोक अभियोजन अधिकारी शासन के निर्देशानुसार शासकीय अधिवक्ता का कार्य भी करेंगे.

शासकीय अधिवक्ताओं का काम संभालेंगे लोक अभियोजन अधिकारी
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Published : Jun 30, 2019, 11:16 AM IST

भोपाल| प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए शासकीय अधिवक्ताओं की कमी को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है. अब प्रदेश की जिला अदालतों में लोक अभियोजन अधिकारी भी शासकीय अधिवक्ता का कार्य शासन के निर्देशानुसार कर सकेंगे.

शासकीय अधिवक्ताओं का काम संभालेंगे लोक अभियोजन अधिकारी

प्रदेश सरकार ने इसके आदेश देर रात जारी कर दिए हैं लेकिन इस कार्य के लिए उन लोक अभियोजन अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन्होंने अपने कार्यकाल के 7 साल या उससे ज्यादा का मय पूरा कर लिया है. ये आदेश मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह ने जारी किया है.

बता दें कि प्रदेश के विधि एवं विधायी और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक दिन पहले ही अधिवक्ता राजेंद्र बब्बर और उनके प्रतिनिधिमंडल से इस बारे में चर्चा की थी.प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांग की गई थी कि शासकीय अधिवक्ताओं के पद खाली पड़े हैं.ऐसी स्थिति में अभियोजन अधिकारी को शासन के निर्देशानुसार शासकीय अधिवक्ता का कार्य सौंपा जाए. जिसके बाद देर रात पीसी शर्मा ने आदेश जारी करवा दिये.

भोपाल| प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए शासकीय अधिवक्ताओं की कमी को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है. अब प्रदेश की जिला अदालतों में लोक अभियोजन अधिकारी भी शासकीय अधिवक्ता का कार्य शासन के निर्देशानुसार कर सकेंगे.

शासकीय अधिवक्ताओं का काम संभालेंगे लोक अभियोजन अधिकारी

प्रदेश सरकार ने इसके आदेश देर रात जारी कर दिए हैं लेकिन इस कार्य के लिए उन लोक अभियोजन अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन्होंने अपने कार्यकाल के 7 साल या उससे ज्यादा का मय पूरा कर लिया है. ये आदेश मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह ने जारी किया है.

बता दें कि प्रदेश के विधि एवं विधायी और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक दिन पहले ही अधिवक्ता राजेंद्र बब्बर और उनके प्रतिनिधिमंडल से इस बारे में चर्चा की थी.प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांग की गई थी कि शासकीय अधिवक्ताओं के पद खाली पड़े हैं.ऐसी स्थिति में अभियोजन अधिकारी को शासन के निर्देशानुसार शासकीय अधिवक्ता का कार्य सौंपा जाए. जिसके बाद देर रात पीसी शर्मा ने आदेश जारी करवा दिये.

Intro:प्रदेश की जिला अदालतों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति तक अभियोजन अधिकारी संभालेंगे कार्य


भोपाल | प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए शासकीय अधिवक्ताओं की कमी को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है अब प्रदेश की जिला अदालतों में लोक अभियोजन अधिकारी भी शासकीय अधिवक्ता का कार्य शासन के निर्देशानुसार कर सकेंगे प्रदेश सरकार ने इसके आदेश देर रात जारी कर दिए हैं लेकिन इस कार्य के लिए उन लोक अभियोजन अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अपने कार्यकाल के 7 वर्ष या उससे अधिक का समय पूरा कर लिया है . यह आदेश मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह ने जारी कर दिया है .


Body:प्रदेश के विधि एवं विधायी एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक दिन पहले ही अधिवक्ता राजेंद्र बब्बर एवं अधिवक्ता दीपचंद यादव और उनके प्रतिनिधिमंडल से इस विषय पर चर्चा की थी प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मांग की गई थी कि शासकीय अधिवक्ताओं के पद खाली पड़े हैं ऐसी स्थिति में अभियोजन अधिकारी को शासन के निर्देशानुसार शासकीय अधिवक्ता का कार्य सौंपा जाए . इसे देखते हुए मंत्री पीसी शर्मा ने देर रात आदेश जारी करवा दिया है . इसमें बताया गया है कि जिलों के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति होने तक वहां कार्यरत जिला लोक अभियोजन अधिकारी शासन के निर्देशानुसार शासकीय अधिवक्ता का कार्य भी करेंगे . जिला न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है . नियुक्तियों के बाद यह व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जाएगी .


Conclusion:राज्य शासन ने जिलों में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारी जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की हो चुकी है इन्हें अपर लोक अभियोजन के रूप में पदाभिहित करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अभियोजन संचालन का कार्यभार सौंपा है . साथ ही जिला दंडाधिकारीयों को सत्र एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन संचालन के लिए लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया है .
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