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6 शराब माफियाओं के खिलाफ NSA की कार्रवाई - NSA action against 6 alcohol mafias

मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम 1915 के तहत छह लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. रायसेन जिले के सेहतगंज पर खुले में बने स्प्रिट और रिसीवर के 20 टैंक को सील करने की कार्रवाई की है.

Excise Department
आबकारी विभाग
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Published : Jan 24, 2021, 8:47 AM IST

भोपाल। आबकारी विभाग के उड़न दस्ते ने रायसेन जिले के सेहतगंज पर खुले में बने स्प्रिट और रिसीवर के 20 टैंक को सील करने की कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि मुरैना शराब कांड के बाद बनाई गई है. एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि जहरीली शराब बनाने वालों तक यही से ओवर प्रूफ अल्कोहल पहुंचा था. सेहतगंज में बने स्पीड और रिसीवर के यह टैंक सोम डिस्टलरी कंपनी के बताए जा रहे हैं. वहीं भोपाल कलेक्टर ने मुरैना शराब कांड के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है.

नियमों को ताक पर रखकर बने थे टैंक
आबकारी विभाग के उड़न दस्ते ने शुक्रवार देर रात रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरी के प्लांट पर कार्रवाई करते हुए खुले में बने 20 टैंक सील कर दिए हैं. आरोप है कि स्प्रिट के टैंक ओपन एरिया में बने हुए थे. जबकि इन टैंक को कवर्ड एरिया में बनाया जाना था. बताया जा रहा है कि सोम डिस्टलरी ने साल 2011 में प्लांट का अपग्रेडेशन करने की अनुमति मांगी थी. लेकिन सरकारी दस्तावेजों में कंपनी का यह आवेदन साल 2015 में आबकारी आयुक्त कार्यालय को मिलना दर्ज है. यानी कि साफ है कि पूरे 4 साल कंपनी नियम विरुद्ध अपने प्लांट और स्प्रिट टैंक संचालित करती रही. इसके बाद तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ सशर्त अनुमति दी. इसके बाद 5 सालों तक आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब मुरैना शराब कांड के बाद सोम डिस्टलरी को नोटिस जारी कर नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किए जाने पर जवाब तलब किया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आबकारी विभाग के उड़न दस्ते में यह कार्रवाई की है.

6 शराब माफियाओं के खिलाफ NSA की कार्रवाई
मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम 1915 के तहत छह लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे की अनुशंसा पर और पुलिस की जांच के बाद एनएसए की बड़ी कार्रवाई की है. अवैध शराब के मामले में मुकेश धाकड़, रमेश कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, गौरीशंकर केथोरिया, धीरज शर्मा और किशन शाक्य के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है. भोपाल जिले में मुरैना की घटना के बाद आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत 127 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 1308 लीटर शराब और 52 हजार किलों ग्राम महुआ लाहान जब्त किया गया है.

भोपाल। आबकारी विभाग के उड़न दस्ते ने रायसेन जिले के सेहतगंज पर खुले में बने स्प्रिट और रिसीवर के 20 टैंक को सील करने की कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि मुरैना शराब कांड के बाद बनाई गई है. एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि जहरीली शराब बनाने वालों तक यही से ओवर प्रूफ अल्कोहल पहुंचा था. सेहतगंज में बने स्पीड और रिसीवर के यह टैंक सोम डिस्टलरी कंपनी के बताए जा रहे हैं. वहीं भोपाल कलेक्टर ने मुरैना शराब कांड के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है.

नियमों को ताक पर रखकर बने थे टैंक
आबकारी विभाग के उड़न दस्ते ने शुक्रवार देर रात रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरी के प्लांट पर कार्रवाई करते हुए खुले में बने 20 टैंक सील कर दिए हैं. आरोप है कि स्प्रिट के टैंक ओपन एरिया में बने हुए थे. जबकि इन टैंक को कवर्ड एरिया में बनाया जाना था. बताया जा रहा है कि सोम डिस्टलरी ने साल 2011 में प्लांट का अपग्रेडेशन करने की अनुमति मांगी थी. लेकिन सरकारी दस्तावेजों में कंपनी का यह आवेदन साल 2015 में आबकारी आयुक्त कार्यालय को मिलना दर्ज है. यानी कि साफ है कि पूरे 4 साल कंपनी नियम विरुद्ध अपने प्लांट और स्प्रिट टैंक संचालित करती रही. इसके बाद तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ सशर्त अनुमति दी. इसके बाद 5 सालों तक आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब मुरैना शराब कांड के बाद सोम डिस्टलरी को नोटिस जारी कर नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किए जाने पर जवाब तलब किया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आबकारी विभाग के उड़न दस्ते में यह कार्रवाई की है.

6 शराब माफियाओं के खिलाफ NSA की कार्रवाई
मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम 1915 के तहत छह लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे की अनुशंसा पर और पुलिस की जांच के बाद एनएसए की बड़ी कार्रवाई की है. अवैध शराब के मामले में मुकेश धाकड़, रमेश कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, गौरीशंकर केथोरिया, धीरज शर्मा और किशन शाक्य के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है. भोपाल जिले में मुरैना की घटना के बाद आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत 127 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 1308 लीटर शराब और 52 हजार किलों ग्राम महुआ लाहान जब्त किया गया है.

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