भोपाल। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा. इस गाइडलाइन का राज्य सरकार को भी पालन करना होगा. जिसके लिए सभी कलेक्टरों को गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया गया है. लॉकडाउन की अधिक जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी आदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में भी सभी नियमों को लागू कर दिया गया है. इसके तहत अब लोगों को लॉकडाउन से राहत मिल गई है.
नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नए नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश के गृह मंत्रालय के द्वारा अब ये तय किया गया है कि प्रदेश में रविवार को जो लॉकडाउन पहले लागू किया जाता था अब उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब राज्य में कहीं भी लॉकडाउन बिना केंद्र की इजाजत के नहीं लगाया जा सकता है. यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
लॉकडाउन से मिली राहत
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन्हें कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, सिर्फ उन्हीं जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है. अब मध्य प्रदेश के सभी उद्योग कारखाने 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शुरू किए जा सकते हैं. प्रदेश के लोगों को अन्य राज्यों में जाने के लिए या फिर अन्य राज्यों के लोगों को मध्य प्रदेश में आने के लिए किसी भी प्रकार से कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी. प्रदेश धार्मिक स्थल और मॉल को पूरी तरह से खोल दिया गया है. वहीं प्रदेश भर में एयर थियेटर 21 तारीख से प्रारंभ किए जाएंगे.
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21 सितंबर से शुरू होंगी कई गतिविधियां
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के स्कूल कक्षा 9वीं से 12वीं के जो छात्र हैं वो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए अपने स्कूल जा सकेंगे, जो 21 सितंबर से प्रभावी होगी. उन्होंने बताया कि 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक रैली, खेल गतिविधियां ये सभी प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन इस दौरान लगभग 100 लोगों की संख्या निर्धारित रहेगी.
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नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एमपी में स्विमिंग पूल, जनरल सिनेमा हॉल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. इसके अलावा तकनीकी और प्रोफेशनल कॉलेज पीजी, पीएचडी ये सभी भारत सरकार की अनुमति लेने के बाद शुरू किए जा सकेंगे. इन्हें प्रारंभ करने के लिए कॉलेज को केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
इसके अलावा शासन के द्वारा जो नियम पहले लागू किए गए थे, वह यथावत रहेंगे. जिसमें लोगों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा. प्रदेश में अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, लेकिन 21 सितंबर से 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आ सकेगा.