ETV Bharat / state

अब राजधानी में रात 10 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट्स

अनलॉक- 2 के तहत अब राजधानी में रात 10:00 बजे तक दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगी, रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, कलेक्टर ने जारी किए आदेश.

Now shops, hotels and restaurants will be able to open in the capital by 10 pm.
10 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें होटल और रेस्टोरेंट
author img

By

Published : Jul 2, 2020, 6:20 AM IST

भोपाल। अनलॉक- 2 के तहत मध्यप्रदेश में भी छूट बढ़ा दी गई है, इसमें केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर जिलों के कलेक्टरों के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं. अनलॉक टू में प्रदेश के स्कूल कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान और जिम एवं सिनेमाघर पहले की तरह ही बंद रहेंगे. 15 जुलाई से राजधानी स्थित पुलिस ट्रेनिंग अकादमी सहित अन्य ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट केंद्र की गाइडलाइन के तहत शुरू किए जाएंगे. इसमें आवाजाही को पूरी तरह ढील दी जा रही है, ई- पास को वैकल्पिक तौर पर अपने पास रखने की आवश्यकता थी, अब नहीं होगी. अनलॉक- 2 में भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़े कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं दी गई है.

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अनलॉक- 2 के तहत नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि, औद्योगिक संचालन संबंधी गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों, लोडिंग अनलोडिंग, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और अपने वाहनों से गंतव्य स्थान तक जाने वाले यात्रियों के आवागमन को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी. अत्यावश्यक दुकानों के लिए भी यह नियम लागू होगा. रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है. भोपाल कलेक्टर ने धारा- 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं, इसके साथ ही पूर्व में जारी किए गए धारा- 144 के अंतर्गत आदेश यथावत रखे गए हैं.

अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी होटल रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी और पार्सल की अनुमति रहेगी इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य रहेगा. 65 वर्ष के बुजुर्ग, 10 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाने की सलाह प्रशासन की ओर से दी गई है.

सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब पीना, पान, तंबाकू सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा. सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी, परंतु कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं होगी, समस्त स्टाफ को आरोग्य सेतु एप उपयोग करना अनिवार्य किया गया है.

साथ ही आदेश में विभाग, संस्थान, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन एवं टेलीकॉम इंटरनेट वेतन मानदेय आदि हेतु कार्यालय को शत-प्रतिशत क्षमता से संचालन करने की अनुमति दी गई है. समस्त दुकानों में एक समय में कम से कम न्यूनतम व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है और 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अत्यधिक आवश्यक किया गया है. शादी समारोह में घर से अधिकतम 40 व्यक्तियों की उपस्थिति एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अनुमति दी गई है. जिले में अंतिम संस्कार हेतु केवल 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है. दुकानें सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही 2 दिन शनिवार एवं रविवार को केवल होम डिलीवरी, पार्सल टेकअवे के तहत खोलने की अनुमति दी गई है.

दुकानें, होटल रात्रि 10:00 बजे तक अब खोले जा सकेंगे, पहले यह समय रात्रि 9:00 बजे का था, जिसे अब एक घंटा और बढ़ा दिया गया है. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे, मूर्ति, फूल, नारियल, अगरबत्ती एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी.

जिले में निर्माण कार्य, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री के संचालन जैसे समस्त कार्य किए जा सकेंगे. फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों एवं संबंधित परिवहन की शनिवार और रविवार को संचालन की अनुमति दी गई है. जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति एवं ऑनलाइन कोचिंग हेतु रिकॉर्डिंग करने की अनुमति दी गई है. यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा.

भोपाल। अनलॉक- 2 के तहत मध्यप्रदेश में भी छूट बढ़ा दी गई है, इसमें केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर जिलों के कलेक्टरों के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं. अनलॉक टू में प्रदेश के स्कूल कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान और जिम एवं सिनेमाघर पहले की तरह ही बंद रहेंगे. 15 जुलाई से राजधानी स्थित पुलिस ट्रेनिंग अकादमी सहित अन्य ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट केंद्र की गाइडलाइन के तहत शुरू किए जाएंगे. इसमें आवाजाही को पूरी तरह ढील दी जा रही है, ई- पास को वैकल्पिक तौर पर अपने पास रखने की आवश्यकता थी, अब नहीं होगी. अनलॉक- 2 में भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़े कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं दी गई है.

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अनलॉक- 2 के तहत नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि, औद्योगिक संचालन संबंधी गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों, लोडिंग अनलोडिंग, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और अपने वाहनों से गंतव्य स्थान तक जाने वाले यात्रियों के आवागमन को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी. अत्यावश्यक दुकानों के लिए भी यह नियम लागू होगा. रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है. भोपाल कलेक्टर ने धारा- 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं, इसके साथ ही पूर्व में जारी किए गए धारा- 144 के अंतर्गत आदेश यथावत रखे गए हैं.

अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी होटल रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी और पार्सल की अनुमति रहेगी इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य रहेगा. 65 वर्ष के बुजुर्ग, 10 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाने की सलाह प्रशासन की ओर से दी गई है.

सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब पीना, पान, तंबाकू सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा. सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी, परंतु कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं होगी, समस्त स्टाफ को आरोग्य सेतु एप उपयोग करना अनिवार्य किया गया है.

साथ ही आदेश में विभाग, संस्थान, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन एवं टेलीकॉम इंटरनेट वेतन मानदेय आदि हेतु कार्यालय को शत-प्रतिशत क्षमता से संचालन करने की अनुमति दी गई है. समस्त दुकानों में एक समय में कम से कम न्यूनतम व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है और 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अत्यधिक आवश्यक किया गया है. शादी समारोह में घर से अधिकतम 40 व्यक्तियों की उपस्थिति एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अनुमति दी गई है. जिले में अंतिम संस्कार हेतु केवल 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है. दुकानें सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही 2 दिन शनिवार एवं रविवार को केवल होम डिलीवरी, पार्सल टेकअवे के तहत खोलने की अनुमति दी गई है.

दुकानें, होटल रात्रि 10:00 बजे तक अब खोले जा सकेंगे, पहले यह समय रात्रि 9:00 बजे का था, जिसे अब एक घंटा और बढ़ा दिया गया है. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे, मूर्ति, फूल, नारियल, अगरबत्ती एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी.

जिले में निर्माण कार्य, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री के संचालन जैसे समस्त कार्य किए जा सकेंगे. फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों एवं संबंधित परिवहन की शनिवार और रविवार को संचालन की अनुमति दी गई है. जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति एवं ऑनलाइन कोचिंग हेतु रिकॉर्डिंग करने की अनुमति दी गई है. यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.