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Khargone Violence : क्लेम ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना जारी, जानें.. दंगाइयों से कैसे होगी नुकसान की दोगुनी वसूली

खरगोन में हुए दंगे में सार्वजनिक संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचा है. मामले में दंगाइयों से नुकसान की दोगुनी वसूली के लिए राज्य सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष रिटायर्ड जज शिव कुमार मिश्रा और सदस्य रिटायर्ड सचिव प्रभात पाराशर को बनाया गया है. (Notification for formation of claims tribunal) (Damage caused by rioters will double)

claims tribunal in Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में क्लेम ट्रिब्यूनल गठन
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Published : Apr 12, 2022, 6:12 PM IST

Updated : Apr 12, 2022, 7:15 PM IST

भोपाल। क्लेम ट्रिब्यूनल खरगोन में दंगों के दौरान सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से नुकसान की दोगुनी राशि वसूल कर सकेगा. राशि नहीं देने वालों की संपत्ति कुर्क कर नीलामी की जाएगी और उससे नुकसान की वसूली होगी. इसमें ना सिर्फ निजी बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के साथ ही सहकारी संस्थाओं की संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई भी शामिल होगी. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड पारित कर नुकसान की वसूली संपत्ति नुकसान करने वाले व्यक्ति के साथ ही ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले कृतित्व को उकसाने वाले अथवा प्रेरित करने वाले व्यक्तियों से भी की जाएगी.

Notification for formation of claims tribunal
मध्यप्रदेश में क्लेम ट्रिब्यूनल गठन

15 दिन के अंदर दंगाइयों से नुकसान की भरपाई : क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा मूल नुकसान का 2 गुना तक अवार्ड पारित किया जा सकेगा. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड पारित होने के 15 दिन के अंदर आरोपियों को नुकसान की भरपाई करनी होगी. समय सीमा में भरपाई ना करने पर ब्याज तथा आवेदनकर्ता को क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रकरण में हुए खर्च की वसूली के आदेश देने के भी अधिकार होंगे. यही नहीं 15 दिन में राशि जमा न करने पर क्लेम ट्रिब्यूनल जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र जारी करेगा और कलेक्टर भू राजस्व की तर्ज पर बकाया वसूली के लिए संबंधित की चल-अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी कर उक्त राशि की वसूली करेगा. क्लेम ट्रिब्यूनल को हर्जाना आवेदन करने के 3 माह के अंदर करना होगा. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित नुकसान की वसूली के आदेश को सिर्फ उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकेगा. इसके लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.

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खरगोन हिंसा में 84 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार : खरगोन में रामनवमी पर तालाब चौक क्षेत्र से निकल रही शोभायात्रा में पथराव के बाद फैली हिंसा पर सख्त नजर आ रही है. हिंसा के दौरान दूसरे दिन स्थिति नियंत्रण में रही. सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 84 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है. इस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. छोटी मोहन टॉकिज और खसखसवाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गईं दुकानें और मकानों को बुलडोजर चला. इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इस घटना में आतंकी संगठनों का भी हाथ हो सकता है, जिसे लेकर जेबीएम और सिमी के लिंक भी खंगाले जा रहे हैं. (Notification for formation of claims tribunal) (Damage caused by rioters will double)

भोपाल। क्लेम ट्रिब्यूनल खरगोन में दंगों के दौरान सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से नुकसान की दोगुनी राशि वसूल कर सकेगा. राशि नहीं देने वालों की संपत्ति कुर्क कर नीलामी की जाएगी और उससे नुकसान की वसूली होगी. इसमें ना सिर्फ निजी बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के साथ ही सहकारी संस्थाओं की संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई भी शामिल होगी. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड पारित कर नुकसान की वसूली संपत्ति नुकसान करने वाले व्यक्ति के साथ ही ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले कृतित्व को उकसाने वाले अथवा प्रेरित करने वाले व्यक्तियों से भी की जाएगी.

Notification for formation of claims tribunal
मध्यप्रदेश में क्लेम ट्रिब्यूनल गठन

15 दिन के अंदर दंगाइयों से नुकसान की भरपाई : क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा मूल नुकसान का 2 गुना तक अवार्ड पारित किया जा सकेगा. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड पारित होने के 15 दिन के अंदर आरोपियों को नुकसान की भरपाई करनी होगी. समय सीमा में भरपाई ना करने पर ब्याज तथा आवेदनकर्ता को क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रकरण में हुए खर्च की वसूली के आदेश देने के भी अधिकार होंगे. यही नहीं 15 दिन में राशि जमा न करने पर क्लेम ट्रिब्यूनल जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र जारी करेगा और कलेक्टर भू राजस्व की तर्ज पर बकाया वसूली के लिए संबंधित की चल-अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी कर उक्त राशि की वसूली करेगा. क्लेम ट्रिब्यूनल को हर्जाना आवेदन करने के 3 माह के अंदर करना होगा. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित नुकसान की वसूली के आदेश को सिर्फ उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकेगा. इसके लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.

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Last Updated : Apr 12, 2022, 7:15 PM IST
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