भोपाल। पुलिस थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के तहत एक ही थाने में बार-बार पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग नहीं की जाएगी. किसी भी थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी.
3 वर्ष के अंतराल के बाद ही दोबारा मिल सकेगी पोस्टिंग
पुलिस मुख्यालय से जारी आदेशों में कहा गया है कि किसी भी थाने में किसी भी कर्मचारी की दोबारा पोस्टिंग के लिए 3 साल का अंतराल होना आवश्यक है. 3 वर्ष बाद ही किसी कर्मचारी को उसी थाने में या इकाई में दोबारा पोस्टिंग दी जा सकती है. साथ ही आदेश में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी को उसकी समयावधि की पदस्थापना पूरी कर लेने के बाद दोबारा उसी पद पर उसी थाने में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी.
20 फरवरी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के आईजी और एसपी को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है, कि अपने जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक तक की पदस्थापना का परीक्षण करें और निर्देशों का पालन करते हुए 20 फरवरी 2021 तक पुलिस मुख्यालय में इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.
सालों से एक ही थाने में जमे हैं पुलिस कर्मी
राजधानी भोपाल समेत अलग-अलग जिलों और बड़े शहरों के थानों में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से जमे हुए हैं. एक ही थाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लंबे समय से पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं. लिहाजा पुलिस कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर आज पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किए हैं.