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MP Urban Body Election 2022: भोपाल नगर निगम चुनाव के लिये शनिवार से मिलेंगे नामांकन पत्र

नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भोपाल में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने बताया कि भोपाल नगर निगम में महापौर तथा पार्षद और बैरसिया नगर परिषद में पार्षद पद के निर्वाचन के लिए कल से यानी 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे. नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून है. (Nomination for BMC elections from tomorrow) (Nomination submit in BMC) (Nomination forms can also filled online)

Nomination for BMC elections from tomorrow
भोपाल नगर निगम चुनाव शनिवार से मिलेंगे नामांकन
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Published : Jun 10, 2022, 7:08 PM IST

भोपाल। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं. निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा. नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपराह्न 3 बजे तक) है. नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून अपराह्न 3 बजे तक है. इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों यानि चुनाव चिह्न का भी आवंटन किया जाएगा.

भोपाल नगर निगम में जमा होंगे नामांकन पत्र : शुक्रवार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नाम वापसी का आखिरी दिन का इसके तत्काल बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इसके तहत शनिवार भोपाल और बैरसिया नगर परिषद में प्रथम चरण में मतदान 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई सुबह 9 बजे से होगी.

नामांकन के साथ जमा करनी होगी जमानत राशि : नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी. महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रुपये की निक्षेप राशि निर्धारित है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी.

सभी अभ्यर्थियों के लिये शपथ पत्र अनिवार्य : नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा. शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी. रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा. नगरीय निकाय निर्वाचन में ''नोटा'' इनमें से कोई नहीं का विकल्प उपलब्ध होगा. रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे.

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ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र : नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (ONLINE) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. अभ्यर्थी स्वयं लैपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है. ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण पत्र : अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है. आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें. मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा. (Nomination for BMC elections from tomorrow) (Nomination submit in BMC)

भोपाल। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं. निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा. नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपराह्न 3 बजे तक) है. नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून अपराह्न 3 बजे तक है. इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों यानि चुनाव चिह्न का भी आवंटन किया जाएगा.

भोपाल नगर निगम में जमा होंगे नामांकन पत्र : शुक्रवार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नाम वापसी का आखिरी दिन का इसके तत्काल बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इसके तहत शनिवार भोपाल और बैरसिया नगर परिषद में प्रथम चरण में मतदान 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई सुबह 9 बजे से होगी.

नामांकन के साथ जमा करनी होगी जमानत राशि : नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी. महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रुपये की निक्षेप राशि निर्धारित है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी.

सभी अभ्यर्थियों के लिये शपथ पत्र अनिवार्य : नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा. शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी. रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा. नगरीय निकाय निर्वाचन में ''नोटा'' इनमें से कोई नहीं का विकल्प उपलब्ध होगा. रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे.

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ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र : नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (ONLINE) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. अभ्यर्थी स्वयं लैपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है. ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण पत्र : अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है. आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें. मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा. (Nomination for BMC elections from tomorrow) (Nomination submit in BMC)

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