भोपाल। राजधानी भोपाल के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल के बस चालक और महिला केयर टेकर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. तीन साल की बच्ची स्कूल बस से रोजाना आती जाती थी. बस ड्राइवर ने मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और रेप भी. बच्ची के परिजनों की शिकायत पर रातीबड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों बस चालक व महिला केयरटेकर को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. रातीबड़ पुलिस थाने के उप निरीक्षक स्वरूप सिंह का इस मामले में कहना है कि जांच की जा रही है. शहर के यह एक प्रमुख निजी स्कूल है जिसमें पढ़ने वाली बच्ची बस में सवार होकर घर लौट रही थी कि तभी वारदात हुई.
महिला पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई : जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय बस में महिला हेल्पर भी मौजूद थी. उसने भी मासूम को नहीं बचाया. परिजनों से मिली शिकायत के अनुसार कुछ दिन पहले भी आरोपी ने मासूम से अश्लील हरकत की थी. उस समय बच्ची ने डर के मारे नहीं बताया था. इस बार फिर से अश्लील हरकत करने पर परिजन पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत की. आरोपी बस ड्राइवर हनुमंत और बस की महिला हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला थाना पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई कर रही है. Driver obscene 3year old girl, Obscene act school bus
पुलिस का बयान: भोपाल के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि जब लड़की लौटी तो उसकी मां ने देखा कि उसके बैग में रखे अतिरिक्त सेट से किसी ने बच्चे के कपड़े बदल दिए हैं. इसके बाद मां ने अपनी बेटी के क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने बच्चे के कपड़े बदलने से इनकार किया. बाद में बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की. पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके माता-पिता ने उसे विश्वास में लिया और उसकी काउंसलिंग की, जिसके बाद उसने उन्हें सूचित किया कि बस चालक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके कपड़े भी बदल दिए. अधिकारी ने कहा कि माता-पिता अगले दिन अधिकारियों से शिकायत करने के लिए स्कूल गए और बच्चे ने चालक की पहचान की.
महिला परिचारक बस के अंदर मौजूद थी: सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) निधि सक्सेना ने कहा कि लड़की के माता-पिता ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद इसकी जांच शुरू की गई. पुलिस ने कहा कि घटना के समय बच्चे के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार एक महिला परिचारक बस के अंदर मौजूद थी. एसीपी ने कहा कि बस चालक और महिला परिचारक को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376-एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस घटना कs सही जगह का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है. मामले में प्रतिक्रिया के लिए स्कूल के प्राचार्य से संपर्क किया गया मगर संभव ना हो सका.