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निजी-शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की शामत! लोक संपत्ति नुकसान निवारण कानून का मसौदा तैयार, अगली कैबिनेट बैठक में आएगा प्रस्ताव - एमपी लोक संपत्ति नुकसान निवारण कानून का मसौदा तैयार

MP latest News: मध्य प्रदेश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों और पत्थरबाजों की खैर नहीं है. शिवराज सरकार ने इसे लेकर लोक संपत्ति नुकसान निवारण कानून की रूपरेखा (Public Property Loss Prevention Act drafted) तय कर ली है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अगली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा.

Narottam Mishra
एमपी लोक संपत्ति नुकसान निवारण कानून तैयार
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Published : Dec 8, 2021, 1:20 PM IST

Updated : Dec 8, 2021, 7:38 PM IST

भोपाल। (MP latest News) मध्यप्रदेश में पत्थरबाजी, धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार (Public Property Loss Prevention Act drafted) कर ली गई है और अगले मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जा रहा है. इसमें एक प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा, जिसे कानूनी अधिकार दिए जाएंगे ताकि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके (Narottam Mishra on Public Property Loss Prevention Act ).

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सिविल कोर्ट के रहेंगे ट्रिब्यूनल को अधिकार (MP Public Property Loss Prevention Act)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण और वसूली अधिनियम लाने जा रही है. इसके तहत एक क्लेम ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा जिसे सिविल कोर्ट के अधिकार दिए जाएंगे. इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, कैबिनेट की होने वाली अगली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जाएगा. दरअसल धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान कई बार आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसे में आंदोलनकारियों की जिम्मेवारी तय कर इनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी.

प्रभावित व्यक्ति नुकसान की जानकारी दे सकेंगे ट्रिब्यूनल को
बताया जा रहा है कि इसके तहत बनाए जाने वाले ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और रिटायर्ड आईजी और रिटायर्ड सचिव स्तर के अधिकारी होंगे. क्रिमिनल को सिविल कोर्ट के अधिकार दिए जाएंगे. सरकारी संपत्ति के नुकसान की स्थिति में इसकी जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति के नुकसान होने पर प्रभावित व्यक्ति इसकी सूचना दे सकेगा.

भोपाल। (MP latest News) मध्यप्रदेश में पत्थरबाजी, धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार (Public Property Loss Prevention Act drafted) कर ली गई है और अगले मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जा रहा है. इसमें एक प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा, जिसे कानूनी अधिकार दिए जाएंगे ताकि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके (Narottam Mishra on Public Property Loss Prevention Act ).

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सिविल कोर्ट के रहेंगे ट्रिब्यूनल को अधिकार (MP Public Property Loss Prevention Act)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण और वसूली अधिनियम लाने जा रही है. इसके तहत एक क्लेम ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा जिसे सिविल कोर्ट के अधिकार दिए जाएंगे. इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, कैबिनेट की होने वाली अगली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जाएगा. दरअसल धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान कई बार आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसे में आंदोलनकारियों की जिम्मेवारी तय कर इनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी.

प्रभावित व्यक्ति नुकसान की जानकारी दे सकेंगे ट्रिब्यूनल को
बताया जा रहा है कि इसके तहत बनाए जाने वाले ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और रिटायर्ड आईजी और रिटायर्ड सचिव स्तर के अधिकारी होंगे. क्रिमिनल को सिविल कोर्ट के अधिकार दिए जाएंगे. सरकारी संपत्ति के नुकसान की स्थिति में इसकी जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति के नुकसान होने पर प्रभावित व्यक्ति इसकी सूचना दे सकेगा.

Last Updated : Dec 8, 2021, 7:38 PM IST
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