भोपाल। प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लाडली बहना योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश की सभी पंचायतों में ऐसे तमाम मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो गांव के बाद बड़े शहर और प्रदेश से बाहर जा रहे हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर पंचायतों में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा है. राज्य सरकार इन प्रवासी मजदूरों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी.
पंचायत में रखा जाएगा रिकॉर्ड: पंचायतों में मजदूरी के लिए बाहर जाने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन करने लिए अलग से एक पंजी तैयार की जाएगी. इसमें प्रवासी मजदूर के नाम के अलावा वे किस शहर में जा रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर और संबंधित ठेकेदार का नाम भी लिखा जाएगा. इसके जरिए रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि प्रदेश से कुल कितने ग्रामीण मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और प्रदेश के किस क्षेत्र के कितने मजदूर कहां जा रहे हैं.
प्रवासियों की रखी जाएगी जानकारी: मध्यप्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखेगा. कोरोना काल के दौरान भी राज्य सरकार ने वापस लौटे ऐसे तमाम प्रवासी मजूदरों का रिकॉर्ड तैयार कराया था.
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प्रवासी मजदूरों को सरकारी लाभ: राज्य सरकार ऐसे तमाम प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगी. मजदूरी के लिए बाहर जाने की वजह से ऐसे मजदूर इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं. इन प्रवासी श्रमिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन वितरण कराया जाएगा. इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, श्रम विभाग के तमाम योजनाओं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना आदि तमाम योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा.