भोपाल। फर्जी राशन कार्ड को निरस्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के राशन कार्डों के सत्यापन का आदेश जारी किया है. जिसमें संबंधित विभागों की टीमें पांच सितंबर से एक करोड़ 17 लाख पंजीकृत परिवारों का सत्यापन करेगी. जो 29 अक्टूबर तक चलेगी. जिसके लिए शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है.
सूची में अपात्रों के नाम शामिल होने से स्कीम का लाभ उचित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने सूची के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया है. जिसके तहत स्थानीय स्तर पर राशन कार्डों के सत्यापन के लिए टीम गठित की जायेगी. टीम की मॉनिटरिंग जिला और प्रदेश स्तर पर होगी. जिसके लिए राज्यस्तर पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है.
अपात्र व्यक्ति विलोपन की कार्रवाई के विरुद्ध कलेक्टर को अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. जिसकी सुनवाई एक निश्चित समय सीमा के अंदर की जाएगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब परिवारों को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत राशन दिया जाता है. प्रदेश भर में पांच करोड़ 46 लाख हितग्राहियों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं-चावल उपलब्ध कराया जाता है.