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राज्य सरकार ने दीवाली से पहले दिया तोहफा, 2 नवंबर से परिजन कैदियों से कर सकेंगे मुलाकात - families will be able to meet prisoners

राज्य सरकार ने दिवाली से पहले उन्हें तोहफा दिया है. कैदियों से मुलाकात के लिए जेल विभाग और मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत 2 नवंबर से कैदियों के परिजन मिल सकते हैं.

Central Jail Bhopal
केंद्रीय जेल भोपाल
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Published : Nov 1, 2020, 4:02 PM IST

Updated : Nov 1, 2020, 6:55 PM IST

भोपाल। प्रदेश की विभिन्न-विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों से मिलने वाले परिजनों के लिए राज्य सरकार ने दीवाली से पहले उन्हें तोहफा दिया है. कैदियों से मुलाकात के लिए जेल विभाग और मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 2 नवंबर से कैदियों के परिजन मिल सकते हैं. इसके साथ ही जेल विभाग ने कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं.

2 नवंबर से परिजन कैदियों से कर सकेंगे मुलाकात

जेल में बंद कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे परिजन

मध्यप्रदेश की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब उनके परिजन मुलाकात कर सकेंगे. शासन के निर्देशों पर दो नवंबर से मुलाकात शुरू की जा रही है. पिछले सात महीनों से जेल में बंद कैदियों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया था. देश और प्रदेश में लगातार फैलते कोरोना के संक्रमण के चलते शासन और जेल विभाग ने निर्णय लिया था कि, कोई भी रिश्तेदार जेल में कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकता है. यह मुलाकात 31 मार्च से बंद की गई थी. लेकिन अब शासन के निर्देशों पर कैदियों से मुलाकात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है. अब कैदियों के परिजन कैदियों से जेल में मुलाकात कर सकते हैं.

मुलाकात के वक्त करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन

जेल मुख्यालय के डीआईजी संजय पाण्डे ने बताया कि कोरोना काल से पहले एक वक्त पर कैदी से मिलने मीटिंग रूम में तीन लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति थी. लेकिन अब मुलाकात रूम में दो ही लोग उपस्थित हो सकेंगे. मुलाकात रूम में जाने से पहले कैदियों के परिजनों को पूरी तरह सैनिटाईज किया जाएगा. मास्क और ग्लब्स पहनना भी अनिवार्य होगा, इसके अलावा परिजनों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी, जिसमें एक कैदी की मुलाकात के बाद पूरे कमरे और उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा. वहीं कैदी को भी जेल में दाखिल करने से पहले पूरी तरह सैनिटाईज किया जाएगा. वहीं विचाराधीन कैदियों से सप्ताह में एक बार तो सजायाफ्ता कैदियों से 15 दिनों में एक बार मिलने की अनुमति दी जाएगी.

पहले की तरह जारी रहेगी ई-मुलाकात

कोरोना काल में जेल विभाग ने कैदियों के परिजनों की सुविधा को देखते हुए ई-मुलाकात की सुविधा शुरु की थी, जिसके तहत कैदियों से उनके परिजनों की वीडियो कॉल के जरिए मुलाकात करवाई जाती है. तो वहीं कई कैदियों को टेलिफोन के जरिए भी अपने परिजनों से बात करवाई जाती है. मुलाकात कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी ई-मुलाकात और टेलीफोन पर बात करने की सुविधा जारी रहेगी. बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते मध्यप्रदेश की जेलों में कैदियों से मुलाकात करने पर रोक लगाई गई थी. लेकिन अब करीब सात महीने बाद परिजन दोबारा कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे.

भोपाल। प्रदेश की विभिन्न-विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों से मिलने वाले परिजनों के लिए राज्य सरकार ने दीवाली से पहले उन्हें तोहफा दिया है. कैदियों से मुलाकात के लिए जेल विभाग और मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 2 नवंबर से कैदियों के परिजन मिल सकते हैं. इसके साथ ही जेल विभाग ने कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं.

2 नवंबर से परिजन कैदियों से कर सकेंगे मुलाकात

जेल में बंद कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे परिजन

मध्यप्रदेश की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब उनके परिजन मुलाकात कर सकेंगे. शासन के निर्देशों पर दो नवंबर से मुलाकात शुरू की जा रही है. पिछले सात महीनों से जेल में बंद कैदियों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया था. देश और प्रदेश में लगातार फैलते कोरोना के संक्रमण के चलते शासन और जेल विभाग ने निर्णय लिया था कि, कोई भी रिश्तेदार जेल में कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकता है. यह मुलाकात 31 मार्च से बंद की गई थी. लेकिन अब शासन के निर्देशों पर कैदियों से मुलाकात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है. अब कैदियों के परिजन कैदियों से जेल में मुलाकात कर सकते हैं.

मुलाकात के वक्त करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन

जेल मुख्यालय के डीआईजी संजय पाण्डे ने बताया कि कोरोना काल से पहले एक वक्त पर कैदी से मिलने मीटिंग रूम में तीन लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति थी. लेकिन अब मुलाकात रूम में दो ही लोग उपस्थित हो सकेंगे. मुलाकात रूम में जाने से पहले कैदियों के परिजनों को पूरी तरह सैनिटाईज किया जाएगा. मास्क और ग्लब्स पहनना भी अनिवार्य होगा, इसके अलावा परिजनों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी, जिसमें एक कैदी की मुलाकात के बाद पूरे कमरे और उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा. वहीं कैदी को भी जेल में दाखिल करने से पहले पूरी तरह सैनिटाईज किया जाएगा. वहीं विचाराधीन कैदियों से सप्ताह में एक बार तो सजायाफ्ता कैदियों से 15 दिनों में एक बार मिलने की अनुमति दी जाएगी.

पहले की तरह जारी रहेगी ई-मुलाकात

कोरोना काल में जेल विभाग ने कैदियों के परिजनों की सुविधा को देखते हुए ई-मुलाकात की सुविधा शुरु की थी, जिसके तहत कैदियों से उनके परिजनों की वीडियो कॉल के जरिए मुलाकात करवाई जाती है. तो वहीं कई कैदियों को टेलिफोन के जरिए भी अपने परिजनों से बात करवाई जाती है. मुलाकात कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी ई-मुलाकात और टेलीफोन पर बात करने की सुविधा जारी रहेगी. बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते मध्यप्रदेश की जेलों में कैदियों से मुलाकात करने पर रोक लगाई गई थी. लेकिन अब करीब सात महीने बाद परिजन दोबारा कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे.

Last Updated : Nov 1, 2020, 6:55 PM IST
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