ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश में लागू नहीं होंगे नए मोटर व्हीकल एक्ट, राज्य सरकार ने कहा जुर्माने की दर काफी ज्यादा है

प्रदेश में सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया है. सरकार का कहना है कि जुर्माने का दर काफी ज्यादा है. पीसी शर्मा का कहना है कि इसे धीरे से लागू किया जाएगा.

राज्य सरकार ने कहा जुर्माने की दर अधिक है
author img

By

Published : Sep 1, 2019, 2:38 PM IST

भोपाल। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नहीं किया है. राज्य सरकार का कहना है कि इसमें जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो काफी ज्यादा है. जिसके कारण इसे प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा नए मोटर व्हीकल एक्ट

नई मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि 200 से 300 प्रतिशत बढ़ा दी गई है जिसका राज्य विरोध कर रही है. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है ये सब काम धीरे से होता है, पहले लोगों को इसके बारे में पता चले उसके बाद इसे लागू किया जाएगा.

जुर्माने की दर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 300 रुपए था अब उसे एक हजार रुपए कर दिया गया है. वहीं दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पर 100 रुपए था उसे भी एक हजार कर दिया गया है. हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना था जिसे भी बढ़ाकर 1 हजार कर दिया गया है. वहीं 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाने का भी प्रावधान है.

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 5 सौ की जगह अब 5 हजार लग सकता है. लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 5 सौ की जगह 10 हजार का जुर्माना लगेगा.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है. उनके लिए नए नियम के बाद जुर्माना 1 हजार की जगह 5 हजार भुगतना करना होगा. वहीं ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1 हजार की जगह 5 हजार देने होंगे. बिना परमिट गाड़ी पाए जाने पर 5 हजार की जगह 10 हजार देने होंगे. ओवरलोडिंग गाड़ियां चलाने वालों के लिए भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है.

भोपाल। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नहीं किया है. राज्य सरकार का कहना है कि इसमें जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो काफी ज्यादा है. जिसके कारण इसे प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा नए मोटर व्हीकल एक्ट

नई मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि 200 से 300 प्रतिशत बढ़ा दी गई है जिसका राज्य विरोध कर रही है. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है ये सब काम धीरे से होता है, पहले लोगों को इसके बारे में पता चले उसके बाद इसे लागू किया जाएगा.

जुर्माने की दर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 300 रुपए था अब उसे एक हजार रुपए कर दिया गया है. वहीं दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पर 100 रुपए था उसे भी एक हजार कर दिया गया है. हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना था जिसे भी बढ़ाकर 1 हजार कर दिया गया है. वहीं 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाने का भी प्रावधान है.

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 5 सौ की जगह अब 5 हजार लग सकता है. लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 5 सौ की जगह 10 हजार का जुर्माना लगेगा.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है. उनके लिए नए नियम के बाद जुर्माना 1 हजार की जगह 5 हजार भुगतना करना होगा. वहीं ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1 हजार की जगह 5 हजार देने होंगे. बिना परमिट गाड़ी पाए जाने पर 5 हजार की जगह 10 हजार देने होंगे. ओवरलोडिंग गाड़ियां चलाने वालों के लिए भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है.

Intro:मध्य प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नहीं किया है... राज्य सरकार का कहना है कि इसमें जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो काफी ज्यादा है... जिसके कारण इसे प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है...


Body:नई मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की जो राशि है वह 200 से 300 प्रतिशत बढ़ा दी गई है जिसका राज्य विरोध कर रही है...

यह है नई जुर्माने की दरें

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 300 रुपए का जुर्माना था अब उसे हजार रुपए कर दिया गया है... वहीं दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पर पहले 100 रुपए जुर्माना था उसे 1000 कर दिया गया है.... हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना था जिसे बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है साथ ही 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाने का भी प्रावधान है...वही बिना ड्राइविंग लाइसेंस की ड्राइविंग करने पर 500 की जगह अब 5000 तक का जुर्माना लग सकता है....वहीं लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 500 की जगह 10000 का जुर्माना लगेगा....


Conclusion: शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है 1000 की जगह नए नियम के बाद 5000 भुगतना होगा... वही ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1000 की जगह 5000 दिन होंगे....वही बिना परमिट गाड़ी पाए जाने पर 5000 की जगह 10000 देने होंगे.... ओवरलोडिंग गाड़ियां चलाने वालों के लिए भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.