भोपाल: घर में बार खोलने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को और सरल बना दिया है. राज्य सरकार ने घर में बार के लिए पूर्व से निर्धारित आय की सीमा को कम करते हुए 35 लाख रुपए सालाना आय कर दी है. पहले यह सीमा 1 करोड़ रुपए सालाना थी. हालांकि घर पर बार खोलने के लिए अब 75 हजार रुपए फीस देना होगी. पहले यह लाइसेंस फीस 50 हजार रुपए थी. वाणिज्यिक कर विभाग ने होम बार लाइसेंस के लिए नियमों में संशोधन कर दिया है.
अब यह किए गए प्रावधान
घर पर बार खोलने के लिए होमबार लाइसेंस लेना होता है. वाज्यिजक कर विभाग ने इसके लिए पहले शर्त रखी थी कि यह उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा. जिनकी सालाना आय कम से कम 1 करोड़ रुपए होगी. इसकी वजह से प्रदेश में सिर्फ 4 लोगों द्वारा ही होम बार के लाइसेंस लिए गए थे. अब राज्य सरकार ने होम बार को बढ़ावा देने के लिए नियम में संशोधन करते हुए 1 करोड़ की व्यक्तिगत आय की सीमा को घटा कर 35 लाख रुपए कर दिया है. 35 लाख की सालाना आय वाले खुद के निवास पर विदेशी शराब और हेरिटेज शराब रख सकेंगे.
इस तरह होम बार के लाइसेंस कलेक्टर द्वारा 75 हजार रुपए की लाइसेंस फीस देने पर जारी किए जाएंगे. होमबार लाइसेंस जारी होने के बाद समय-समय पर वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर सकेंगे. इस दौरान खरीदी गई शराब के बिल, इनवॉइस डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा. शिकायत मिलने पर अधिकारी निरीक्षण कर सकेगा और कमियां मिलने पर कार्रवाई कर सकेगा.
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वाइन की बिक्री के लाइसेंस की फीस तय
उधर वाणिज्यिक कर विभाग ने रिटेल शॉप से हेरिटेज शराब और मध्य प्रदेश में निर्मित वाइन की बिक्री के लिए भी लाइसेंस फीस तय कर दी है. इसके लिए 10 हजार रुपए की सालाना फीस पर लाइसेंस जारी किया जाएगा. वहीं एफएल थ्री में विदेशी मदिरा के साथ हेरिटेज शराब शब्द जोड़ा गया है.