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सरकार ने पलटा पिछली सरकार का फैसला - कमलनाथ सरकार योजना पर रोक

मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के प्रावधानों में संशोधन कर दिया है. अब विधायक प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं को भी क्षेत्र विकास योजना के तहत निधि दे सकेंगे.

CM Shivraj
सीएम शिवराज
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Published : Jan 29, 2021, 3:21 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के प्रावधानों में संशोधन कर दिया है. अब विधायक प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं को भी क्षेत्र विकास योजना के तहत निधि दे सकेंगे. इसके लिए जिला स्तर पर संस्था के साथ करार किया जाएगा. पिछले दिनों विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान से मुलाकात कर इसमें संशोधन की मांग की थी.

विधायकों को हर साल मिलती है 1.85 करोड़ की निधि

विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए हर साल 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि मिलती है. इस राशि का उपयोग विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए करते हैं. इसके लिए प्रस्ताव योजना आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग के जिला कार्यालय द्वारा कलेक्टर कार्यालय को सौंपे जाते हैं. पिछले दिनों विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं को विकास निधि नहीं दे पाने की परेशानी बताई थी. इसके बाद योजना के प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है. अब विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि का उपयोग तालाब, नहर, स्टॉप डेम की मरम्मत, अनाथालय, कन्या आश्रम, गौशाला, उद्यान, आंगनबाड़ी भवन के निर्माण सहित दूसरे सार्वजनिक कामों में कर सकेंगे.

कमलनाथ सरकार ने लगा दिया था प्रतिबंध

योजना के तहत विधायकों को पहले एनजीओ को निधि देने का प्रावधान था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसे रोक दिया था. सरकार को आशंका था कि इसके जरिए राशि का दुरूपयोग होता है.

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के प्रावधानों में संशोधन कर दिया है. अब विधायक प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं को भी क्षेत्र विकास योजना के तहत निधि दे सकेंगे. इसके लिए जिला स्तर पर संस्था के साथ करार किया जाएगा. पिछले दिनों विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान से मुलाकात कर इसमें संशोधन की मांग की थी.

विधायकों को हर साल मिलती है 1.85 करोड़ की निधि

विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए हर साल 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि मिलती है. इस राशि का उपयोग विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए करते हैं. इसके लिए प्रस्ताव योजना आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग के जिला कार्यालय द्वारा कलेक्टर कार्यालय को सौंपे जाते हैं. पिछले दिनों विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं को विकास निधि नहीं दे पाने की परेशानी बताई थी. इसके बाद योजना के प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है. अब विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि का उपयोग तालाब, नहर, स्टॉप डेम की मरम्मत, अनाथालय, कन्या आश्रम, गौशाला, उद्यान, आंगनबाड़ी भवन के निर्माण सहित दूसरे सार्वजनिक कामों में कर सकेंगे.

कमलनाथ सरकार ने लगा दिया था प्रतिबंध

योजना के तहत विधायकों को पहले एनजीओ को निधि देने का प्रावधान था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसे रोक दिया था. सरकार को आशंका था कि इसके जरिए राशि का दुरूपयोग होता है.

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