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कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की मांग पर हुई पवई विधायक की सदस्यता खत्म- अजय यादव - Supreme Court

मध्यप्रदेश विधानसभा ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया है. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए विधानसभा से मांग की थी कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त की जाए.

बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता हुई समाप्त
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Published : Nov 2, 2019, 9:40 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में पन्ना जिले की पवई विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रहलाद लोधी की मध्यप्रदेश विधानसभा ने सदस्यता समाप्त कर दी है. दरअसल कोर्ट ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए विधानसभा से मांग की थी कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त की जाए. विधानसभा ने इसी आधार पर प्रहलाद लोधी की सदस्यता को समाप्त किया है.

बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता हुई समाप्त


इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि 10 जुलाई 2013 को उच्चतम न्यायालय की युगल पीठ एके पटनायक और सुधांशु रंजन बंधोपाध्याय ने निर्णय किया था. जिसमें स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 4 को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था. जिसमें प्रावधान था की सजा की अपील होती है, तो सदस्यता बरकरार रह सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 4 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त कर दिया गया था. इसी को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी.

भोपाल। मध्यप्रदेश में पन्ना जिले की पवई विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रहलाद लोधी की मध्यप्रदेश विधानसभा ने सदस्यता समाप्त कर दी है. दरअसल कोर्ट ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए विधानसभा से मांग की थी कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त की जाए. विधानसभा ने इसी आधार पर प्रहलाद लोधी की सदस्यता को समाप्त किया है.

बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता हुई समाप्त


इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि 10 जुलाई 2013 को उच्चतम न्यायालय की युगल पीठ एके पटनायक और सुधांशु रंजन बंधोपाध्याय ने निर्णय किया था. जिसमें स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 4 को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था. जिसमें प्रावधान था की सजा की अपील होती है, तो सदस्यता बरकरार रह सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 4 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त कर दिया गया था. इसी को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी.

Intro:भोपाल। मध्यप्रदेश में पन्ना जिले की पवई विधानसभा से भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी की मध्य प्रदेश विधानसभा ने सदस्यता समाप्त कर दी है। दरअसल प्रहलाद लोधी के लिए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। प्रहलाद लोधी को सजा सुनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 10 जुलाई 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए विधानसभा से मांग की थी कि प्रहलाद लोधी की समाप्त सदस्यता समाप्त की जाए। विधानसभा ने इसी आधार पर प्रहलाद लोधी की सदस्यता को समाप्त किया है।Body:इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि 10 जुलाई 2013 को उच्चतम न्यायालय की युगल पीठ एके पटनायक एवं सुधांशु रंजन बंधोपाध्याय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 4 को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था। इसमें प्रावधान था की सजा की अपील होती है,तो सदस्यता बरकरार रह सकती है।लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की धारा 4 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त कर दिया गया था।इसी को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।Conclusion:
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