भोपाल। मध्यप्रदेश में पन्ना जिले की पवई विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रहलाद लोधी की मध्यप्रदेश विधानसभा ने सदस्यता समाप्त कर दी है. दरअसल कोर्ट ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए विधानसभा से मांग की थी कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त की जाए. विधानसभा ने इसी आधार पर प्रहलाद लोधी की सदस्यता को समाप्त किया है.
इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि 10 जुलाई 2013 को उच्चतम न्यायालय की युगल पीठ एके पटनायक और सुधांशु रंजन बंधोपाध्याय ने निर्णय किया था. जिसमें स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 4 को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था. जिसमें प्रावधान था की सजा की अपील होती है, तो सदस्यता बरकरार रह सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 4 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त कर दिया गया था. इसी को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी.