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आज से लॉकडाउन 3.0 का आगाज, जानिए ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कहां कितनी छूट - ऑरेंज जोन में छूट

आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है. केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक इन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में अलग-अलग छूट मिल सकेगी. जानें किस जोन में क्या छूट मिलेगी.

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मध्यप्रदेश में कोरोना जोन
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Published : May 4, 2020, 10:47 AM IST

भोपाल। आज से यानि की सोमवार से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो गई है. जो 17 मई तक चलेगा. ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों को तीन जोन में बांटा गया है. जिसमें 24 ग्रीन जोन, 19 ऑरेंज जोन और 9 जिले रेड जोन शामिल हैं. प्रदेश के ज्यादातर जिले ग्रीन और रेड जोन में होने के चलते करीब 40 दिनों से बंद इन जिलों में लॉकडाउन में आज से सशर्त राहत मिल सकती है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की थी. लेकिन, प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 कुछ अलग रहेगा.

जिसके मुताबिक भोपाल, इंदौर समेत रेड जोन के सभी 9 जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाद मामूली छूट रहेगी, जबकि ग्रीन जोन और ऑरेज जोन में सभी दुकानें, कॉम्प्लेक्स, निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी. रेड जोन में शराब, भांग और गुटखा शॉप बंद रहेंगी. ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए कलेक्टर क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा कर इस बारे में फैसला लेंगे.

शादी और अंतिम संस्कार में छूट

ग्रीन जोन में शादी समारोह के लिए कलेक्टर की परमिशन से अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. रेड और ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थानीय प्रशासन अनुमति देगा. अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.

ग्रीन जोन

बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी, अशोकनगर, रीवा, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, दतिया.

ऑरेंज जोन

खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल,श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना

रेड जोन

इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास, ग्वालियर, जबलपुर

ये रहेंगी छूट( ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन)

सभी दुकानें, कृषि कार्य, एकल दुकानें, बिजली की दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा बसें, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत शॉप, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा कार्य, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र, अत्यावश्यक वस्तु निर्माताओं की फैक्ट्रियां, 50% क्षमता से बसें, बस डिपो खुल सकेंगे.

रेड जोन में बसें नहीं चलेंगी, कंटोनमेंट के बाहर टैक्सी, कैब चलेंगी

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में जिन्हें छूट है, वहीं एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे. सभी दुकानें, कृषि कार्य, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एकल दुकानें, वाहन सेवा, सभी उद्योग, निर्माण कार्य, मनरेगा के काम शुरू हो सकेंगे.

कंटोनमेंट के बाहर दोपहिया, चार पहिया वाहन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र(SEZ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा, निर्यात इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, निर्माण कार्य. ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें, ई-कॉमर्स, निजी कार्यालय (सशर्त), सीमित संख्या में सरकारी दफ्तर आएंगे.

राजधानी में सरकारी दफ्तर 33 फीसद वकर्स के साथ खुलेंगे.प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे.शहर के भीतर उद्योग बंद रहेंगे. कंटोनमेंट के बाहर निर्माण हो सकेगा.यहां केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन थोड़े बदलाव के साथ लागू होगी. शहर के भीतर उद्योग नहीं खुलेंगे. शाादियों और अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे. कंटोनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण काम हो सकेगा.

भोपाल। आज से यानि की सोमवार से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो गई है. जो 17 मई तक चलेगा. ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों को तीन जोन में बांटा गया है. जिसमें 24 ग्रीन जोन, 19 ऑरेंज जोन और 9 जिले रेड जोन शामिल हैं. प्रदेश के ज्यादातर जिले ग्रीन और रेड जोन में होने के चलते करीब 40 दिनों से बंद इन जिलों में लॉकडाउन में आज से सशर्त राहत मिल सकती है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की थी. लेकिन, प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 कुछ अलग रहेगा.

जिसके मुताबिक भोपाल, इंदौर समेत रेड जोन के सभी 9 जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाद मामूली छूट रहेगी, जबकि ग्रीन जोन और ऑरेज जोन में सभी दुकानें, कॉम्प्लेक्स, निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी. रेड जोन में शराब, भांग और गुटखा शॉप बंद रहेंगी. ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए कलेक्टर क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा कर इस बारे में फैसला लेंगे.

शादी और अंतिम संस्कार में छूट

ग्रीन जोन में शादी समारोह के लिए कलेक्टर की परमिशन से अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. रेड और ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थानीय प्रशासन अनुमति देगा. अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.

ग्रीन जोन

बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी, अशोकनगर, रीवा, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, दतिया.

ऑरेंज जोन

खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल,श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना

रेड जोन

इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास, ग्वालियर, जबलपुर

ये रहेंगी छूट( ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन)

सभी दुकानें, कृषि कार्य, एकल दुकानें, बिजली की दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा बसें, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत शॉप, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा कार्य, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र, अत्यावश्यक वस्तु निर्माताओं की फैक्ट्रियां, 50% क्षमता से बसें, बस डिपो खुल सकेंगे.

रेड जोन में बसें नहीं चलेंगी, कंटोनमेंट के बाहर टैक्सी, कैब चलेंगी

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में जिन्हें छूट है, वहीं एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे. सभी दुकानें, कृषि कार्य, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एकल दुकानें, वाहन सेवा, सभी उद्योग, निर्माण कार्य, मनरेगा के काम शुरू हो सकेंगे.

कंटोनमेंट के बाहर दोपहिया, चार पहिया वाहन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र(SEZ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा, निर्यात इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, निर्माण कार्य. ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें, ई-कॉमर्स, निजी कार्यालय (सशर्त), सीमित संख्या में सरकारी दफ्तर आएंगे.

राजधानी में सरकारी दफ्तर 33 फीसद वकर्स के साथ खुलेंगे.प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे.शहर के भीतर उद्योग बंद रहेंगे. कंटोनमेंट के बाहर निर्माण हो सकेगा.यहां केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन थोड़े बदलाव के साथ लागू होगी. शहर के भीतर उद्योग नहीं खुलेंगे. शाादियों और अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे. कंटोनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण काम हो सकेगा.

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