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नए साल के जश्न में रहेगा पुलिस का पहरा, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई - नए साल के जश्न में रहेगा पुलिस का पहरा

Instructions For New Year Celebration: मध्यप्रदेश में नए साल के जश्न के चलते पुलिस का पहरा में रहेगा, इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई होगी.

Instructions For New Year Celebration
नए साल के जश्न के लिए निर्देश
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 21, 2023, 12:26 PM IST

मध्यप्रदेश में नए साल के जश्न में रहेगा पुलिस का पहरा

भोपाल/इंदौर। राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में इस बार पुलिस नए साल के जश्न को लेकर अभी से सक्रिय हो गई है, पुलिस ने इस बार साल नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वाले लोगो पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शरू कर दी है. इसके साथ ही पब, बार और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ बैठक कर उन्हें नए साल के जश्न के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उन्हें हिदायत दी गई है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को होने वाले आयोजन में किन-किन बातों का ध्यान रखना है. इसके साथ ही सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एवं जगह-जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाकर लोगों की जांच की जाएगी और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर भी पुलिस की सख्ती रहेगी. इसके अलावा होटल, बार, रेस्टोरेंट, पब आदि को रात को 12:00 बजे तक बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

नए साल के जश्न में सख्ती: आने वाले नए साल यानी की 2024 के जश्न पर पुलिस का पहरा रहेगा. दरअसल हर साल नए साल के जश्न के मौके पर कई तरह के हादसे दुर्घटनाएं एवं लड़ाई झगड़े के मामले देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही देर रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है, इन सभी को देखते हुए राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पुलिस ने इस साल नए साल के जश्न में सख्ती करने का निर्णय लिया है.

Instructions For New Year Celebration
नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई

राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने बताया कि "प्रदेश और राजधानी में होने वाले नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पूरे प्रदेश में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को होने वाले आयोजनों को लेकर पब, बार एवं बार व रेस्टोरेंट मालिकों के अलावा जिन जगहों पर भी नए साल के जश्न को मनाने की तैयारी की जा रही है उन सभी के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए गया है कि हर हालत में उनके प्रतिष्ठानों को उन्हें रात को 12:00 तक बंद कर 12:15 तक पार्किंग स्थल खाली करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा नए साल के जश्न में शामिल होने वाले नाबालिगों के भी प्रवेश पर रोक लगा दी है. बार, पब मलिक और उनके स्टाफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नाबालिक उनके यहां आयोजित होने वाले जश्न में शामिल न हो. इसके साथ ही किसी प्रकार के मादक द्रव्य इत्यादि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा. 31 दिसंबर की देर शाम से ही पुलिस द्वारा सभी जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, इसके साथ ही आने जाने वाले लोगों के वाहनों की जांच की जाएगी और शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी."

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इंदौर की न्यू ईयर पार्टी में भी पड़ेगा खनन: इंदौर पुलिस के द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि रात को 12:00 बजे पूरी तरीके से कार्यक्रम समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो संबंधित आयोजन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही डीसीपी अभिषेक आनंद का तो यह भी कहना है कि "31 दिसंबर और क्रिसमस के दौरान कई पार्टियों का आयोजन आयोजक के द्वारा किया जाए, लेकिन कानून व्यवस्था का ध्यान पूरी तरीके से रखा जाए. रात 11:30 बजे बाद नए ग्राहकों को कार्यक्रम में एंट्री ना दें और 12:00 बजे आयोजन बंद कर 12:15 बजे पार्किंग भी खाली करवा दें. साथ ही संबंधित आयोजन पुलिस प्रशासन से अनुमति जरूर लें, आयोजन में किस तरह के आर्टिस्ट आ रहे हैं उसका भी उल्लेख अनुमति लेते हुए करें. इस दौरान यदि कोई विवादित आर्टिस्ट आता है और उसके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जवाबदारी आयोजन की रहेगी.

मध्यप्रदेश में नए साल के जश्न में रहेगा पुलिस का पहरा

भोपाल/इंदौर। राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में इस बार पुलिस नए साल के जश्न को लेकर अभी से सक्रिय हो गई है, पुलिस ने इस बार साल नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वाले लोगो पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शरू कर दी है. इसके साथ ही पब, बार और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ बैठक कर उन्हें नए साल के जश्न के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उन्हें हिदायत दी गई है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को होने वाले आयोजन में किन-किन बातों का ध्यान रखना है. इसके साथ ही सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एवं जगह-जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाकर लोगों की जांच की जाएगी और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर भी पुलिस की सख्ती रहेगी. इसके अलावा होटल, बार, रेस्टोरेंट, पब आदि को रात को 12:00 बजे तक बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

नए साल के जश्न में सख्ती: आने वाले नए साल यानी की 2024 के जश्न पर पुलिस का पहरा रहेगा. दरअसल हर साल नए साल के जश्न के मौके पर कई तरह के हादसे दुर्घटनाएं एवं लड़ाई झगड़े के मामले देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही देर रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है, इन सभी को देखते हुए राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पुलिस ने इस साल नए साल के जश्न में सख्ती करने का निर्णय लिया है.

Instructions For New Year Celebration
नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई

राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने बताया कि "प्रदेश और राजधानी में होने वाले नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पूरे प्रदेश में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को होने वाले आयोजनों को लेकर पब, बार एवं बार व रेस्टोरेंट मालिकों के अलावा जिन जगहों पर भी नए साल के जश्न को मनाने की तैयारी की जा रही है उन सभी के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए गया है कि हर हालत में उनके प्रतिष्ठानों को उन्हें रात को 12:00 तक बंद कर 12:15 तक पार्किंग स्थल खाली करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा नए साल के जश्न में शामिल होने वाले नाबालिगों के भी प्रवेश पर रोक लगा दी है. बार, पब मलिक और उनके स्टाफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नाबालिक उनके यहां आयोजित होने वाले जश्न में शामिल न हो. इसके साथ ही किसी प्रकार के मादक द्रव्य इत्यादि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा. 31 दिसंबर की देर शाम से ही पुलिस द्वारा सभी जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, इसके साथ ही आने जाने वाले लोगों के वाहनों की जांच की जाएगी और शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी."

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