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Bhopal Cruise Ban: भोपाल के बड़े तालाब पर नहीं ले सकेंगे क्रूज का मजा, एमपी के सभी वेटलैंड पर क्रूज बोट चलाने पर NGT की रोक - Ngt Bans Cruise In Bhopal Lake

Big Decision of NGT: भोपाल की बड़े तालाब पर अब मोटर बोट और क्रूज नहीं चलेगा, दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की केंद्रीय पीठ ने ये निर्देश जारी किए हैं.

Bhopal Cruise Ban
भोपाल के बड़े तालाब पर अब नहीं चलेगा क्रूस
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 13, 2023, 1:08 PM IST

Updated : Sep 13, 2023, 1:46 PM IST

भोपाल। शहर के बड़े तालाब पर चल रहे क्रूज के साथ ही अन्य जलाशय में क्रूज बोट चलने पर बैंन लगा दिया गया है, यह निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की केंद्रीय पीठ दिया है. इसमें वेटलैंड नियम 2017 के तहत बफर जोन के अंदर हो रहे निर्माण पर बैन लगाने की बात कही गई है. यह मामला भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में भी उठा था, जिसे कांग्रेस पार्षदों ने उठाया था. दरअसल एनजीटी ने नगर निगम पर बड़े तालाब में निर्माण की अनुमति देने पर जुर्माना लगाया था.

इस जुमाने की भरपाई के लिए कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार माना था और उनके वेतन से इस हर्जाने के पैसे की पूर्ति करने की बात कही थी. लेकिन भाजपा पार्षदों ने इस बात पर यह तर्क दिए थे कि क्रूस का संचालन पर्यटन निगम के माध्यम से हो रहा है, जबकि भोज वेटलैंड के अधिकारियों ने सिर्फ अनुमति की प्रक्रिया की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर करने की बात दो दिन पहले कही गई थी.

एनजीटी ने दिए सख्त निर्देश: इधर एनजीटी ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि बफर जोन के अंदर किए गए निर्माण को तुरंत हटाया जाए या तोड़ा जाए और आदेश का पालन करने के लिए पीसीबी को निर्देशित भी किया गया है. आपको बता दे कि भोपाल के बड़े तालाब में क्रूज बोर्ड का संचालन पर्यटन विभाग निगम करता है.

इसके पहले बोट क्लब में ही फ्लोरिंग रेस्टोरेंट बनाने का मामला भी सामने आया था, जिसमें बड़े तालाब पर पिलर डालकर काम शुरू किया गया था. यह मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंचा था जिसमें याचिका करता सुभाष पांडे ने याचिका लगाई थी, इसके बाद एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी थी और निर्माण को तोड़ने के निर्देश दिए थे.

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क्रूज से तालाब का पानी हो रहा प्रदूषित: क्रूज के संचालन से तालाब में डीजल और अन्य गतिविधियों से प्रदूषण का मामला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि क्रूज से निकलने वाले सॉलिड, लिक्विड कचरा से तालाब गंदा होता है. वहीं इसके डीजल से भी तालाब में पॉल्यूशन फैलता है, इसको लेकर पहले भी क्रूज की जांच हो चुकी है और जांच में भी यह बात सामने आई थी कि इससे निकलने वाला कचरा और डीजल आदि से तालाब प्रदूषित हो रहा है.

इसकी एक रिपोर्ट भी एनजीटी को प्रस्तुत की गई थी यह पूरी की पूरी जांच एनजीटी के निर्देश पर ही हुई थी. फिलहाल तो पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित क्रूज अगर बंद होता है तो निश्चित ही पर्यटन विकास निगम को खास घाटा होगा. वहीं भोपाल में आने वाले अधिकतर सैलानी क्रूस की सवारी करना भी पसंद करते हैं और इस पर बर्थडे पार्टी के साथ ही कई आयोजन भी होते हैं.

भोपाल। शहर के बड़े तालाब पर चल रहे क्रूज के साथ ही अन्य जलाशय में क्रूज बोट चलने पर बैंन लगा दिया गया है, यह निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की केंद्रीय पीठ दिया है. इसमें वेटलैंड नियम 2017 के तहत बफर जोन के अंदर हो रहे निर्माण पर बैन लगाने की बात कही गई है. यह मामला भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में भी उठा था, जिसे कांग्रेस पार्षदों ने उठाया था. दरअसल एनजीटी ने नगर निगम पर बड़े तालाब में निर्माण की अनुमति देने पर जुर्माना लगाया था.

इस जुमाने की भरपाई के लिए कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार माना था और उनके वेतन से इस हर्जाने के पैसे की पूर्ति करने की बात कही थी. लेकिन भाजपा पार्षदों ने इस बात पर यह तर्क दिए थे कि क्रूस का संचालन पर्यटन निगम के माध्यम से हो रहा है, जबकि भोज वेटलैंड के अधिकारियों ने सिर्फ अनुमति की प्रक्रिया की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर करने की बात दो दिन पहले कही गई थी.

एनजीटी ने दिए सख्त निर्देश: इधर एनजीटी ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि बफर जोन के अंदर किए गए निर्माण को तुरंत हटाया जाए या तोड़ा जाए और आदेश का पालन करने के लिए पीसीबी को निर्देशित भी किया गया है. आपको बता दे कि भोपाल के बड़े तालाब में क्रूज बोर्ड का संचालन पर्यटन विभाग निगम करता है.

इसके पहले बोट क्लब में ही फ्लोरिंग रेस्टोरेंट बनाने का मामला भी सामने आया था, जिसमें बड़े तालाब पर पिलर डालकर काम शुरू किया गया था. यह मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंचा था जिसमें याचिका करता सुभाष पांडे ने याचिका लगाई थी, इसके बाद एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी थी और निर्माण को तोड़ने के निर्देश दिए थे.

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इसकी एक रिपोर्ट भी एनजीटी को प्रस्तुत की गई थी यह पूरी की पूरी जांच एनजीटी के निर्देश पर ही हुई थी. फिलहाल तो पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित क्रूज अगर बंद होता है तो निश्चित ही पर्यटन विकास निगम को खास घाटा होगा. वहीं भोपाल में आने वाले अधिकतर सैलानी क्रूस की सवारी करना भी पसंद करते हैं और इस पर बर्थडे पार्टी के साथ ही कई आयोजन भी होते हैं.

Last Updated : Sep 13, 2023, 1:46 PM IST
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