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लॉकडाउन: 26 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगी छूट, निर्देशों का करना होगा पालन - lockdown relaxation in mp

20 अप्रैल से प्रदेश के 26 जिलों को लॉकडाउन में छूट दी जा रही है. इस दौरान इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां चालू रहेंगी. लेकिन इसके लिए सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

Lockdown exemption for rural areas of 26 districts
26 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन में छूट
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Published : Apr 20, 2020, 8:30 AM IST

भोपाल। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे हुए 26 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन में ढील देने की योजना बनाई है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा है कि, फिलहाल भोपाल ,इंदौर समेत अन्य हॉट स्पॉट जिले पूरी तरह से बंद रहेंगे , लेकिन अन्य जिलों में अब आर्थिक गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी. भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार आज से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ चुने हुए कामों में छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सशर्त अनुमति के साथ जारी रहेंगी. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं सभी आंगनबाड़ियां बंद रहेंगी.

इन कामों को मिलेगी छूट

निर्माण कार्य- सड़क निर्माण/पेंचवर्क, सिंचाई परियोजनाओं से सम्बंधित कार्य, भवन निर्माण, जल आपूर्ति संबधी परियोजनाएं, सेनिटेशन प्रोजेक्ट्स, बिजली के ट्रांसमिशन की लाइन्स खींचने से सम्बंधित कार्य, ओप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य, मनरेगा के अंतर्गत कार्य, विशेष रूप से सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्य शामिल हैं.

औद्योगिक कार्य– कृषि कार्य के लिए खाद /बीज /पेस्टीसाइड आदि के निर्माण ,वितरण एवं विक्रय, मछली पालन गतिविधियों से जुड़े उद्योग, पशु-आहार उद्योग, दूध एवं दूध से बने विभिन्न उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं पूरी सप्लाई चैन, पोल्ट्री फॉर्म्स/हैचरी आदि, कूरियर सेवाएं, आईटी सर्विसेस, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं शामिल हैं. रबी उपज का भण्डारण निरंतर जारी रहेगा. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सभी उद्योग, कोयला उत्पादन एवं माइनिंग कार्य, लघु वनोपज एवं गैर –काष्ठ वनोपज का संग्रह और प्रोसेसिंग जारी रहेंगे.

लेकिन इस दौरान श्रमिकों की संख्या 50 प्रतिशत होगी. जिसके लिए निम्न सावधानी बरतनी होगी.

•सोशल डिस्टेनसिंग और लॉकडाउन के मापदंडों का पूरा पालन हो.

•कार्यस्थल को साफ़-सफाई कर संक्रमण मुक्त रखा जाए.

•अमले को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल, साफ़ –सफाई रखने आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाए और समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जावे .

•कंटेनमेंट एरिया/ हॉट स्पॉट में रहने वाले या क्वारेंटीन किये गए किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नहीं बुलाया जाय.

•न्यूनतम आवश्यक लोगों को ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाया जाय.

•श्रमिकों को निर्माण परिसर अथवा उसके आसपास सुरक्षित एवं साफ़ स्थान पर ठहराने की व्यवस्था करें.

•श्रमिकों एवं अमले के उनके निवास से कार्यस्थल तक परिवहन की व्यवस्था की जाय.

•कोरोना रोकथाम के सभी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जाय.

•परिसर में महिला श्रमिकों के साथ छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवशयकता होगी.

•लोग भोजन /अल्पाहार साथ बैठकर नहीं करें.

•सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

•कार्य-स्थल पर मदिरापान करना, तम्बाकू खाना, सिगरेट/गुटखा आदि का प्रयोग प्रतिबंधित होगा.

•यदि कहीं शिफ्ट में कार्य होता हो तो, दो शिफ्ट के बीच में 01 घंटे का अंतर रखा जाए.

•कार्य-स्थल पर बड़ी बैठकें नहीं ली जा सकेंगी.

• 55 साल से अधिक उम्र के लोगों व 05 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के माता-पिता या ऐसे कर्मी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो और जो किसी प्रकार के डिसआर्डर से ग्रसित हों, उन्हें घर से कार्य करने को कहा जाए.

भोपाल। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे हुए 26 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन में ढील देने की योजना बनाई है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा है कि, फिलहाल भोपाल ,इंदौर समेत अन्य हॉट स्पॉट जिले पूरी तरह से बंद रहेंगे , लेकिन अन्य जिलों में अब आर्थिक गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी. भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार आज से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ चुने हुए कामों में छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सशर्त अनुमति के साथ जारी रहेंगी. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं सभी आंगनबाड़ियां बंद रहेंगी.

इन कामों को मिलेगी छूट

निर्माण कार्य- सड़क निर्माण/पेंचवर्क, सिंचाई परियोजनाओं से सम्बंधित कार्य, भवन निर्माण, जल आपूर्ति संबधी परियोजनाएं, सेनिटेशन प्रोजेक्ट्स, बिजली के ट्रांसमिशन की लाइन्स खींचने से सम्बंधित कार्य, ओप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य, मनरेगा के अंतर्गत कार्य, विशेष रूप से सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्य शामिल हैं.

औद्योगिक कार्य– कृषि कार्य के लिए खाद /बीज /पेस्टीसाइड आदि के निर्माण ,वितरण एवं विक्रय, मछली पालन गतिविधियों से जुड़े उद्योग, पशु-आहार उद्योग, दूध एवं दूध से बने विभिन्न उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं पूरी सप्लाई चैन, पोल्ट्री फॉर्म्स/हैचरी आदि, कूरियर सेवाएं, आईटी सर्विसेस, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं शामिल हैं. रबी उपज का भण्डारण निरंतर जारी रहेगा. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सभी उद्योग, कोयला उत्पादन एवं माइनिंग कार्य, लघु वनोपज एवं गैर –काष्ठ वनोपज का संग्रह और प्रोसेसिंग जारी रहेंगे.

लेकिन इस दौरान श्रमिकों की संख्या 50 प्रतिशत होगी. जिसके लिए निम्न सावधानी बरतनी होगी.

•सोशल डिस्टेनसिंग और लॉकडाउन के मापदंडों का पूरा पालन हो.

•कार्यस्थल को साफ़-सफाई कर संक्रमण मुक्त रखा जाए.

•अमले को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल, साफ़ –सफाई रखने आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाए और समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जावे .

•कंटेनमेंट एरिया/ हॉट स्पॉट में रहने वाले या क्वारेंटीन किये गए किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नहीं बुलाया जाय.

•न्यूनतम आवश्यक लोगों को ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाया जाय.

•श्रमिकों को निर्माण परिसर अथवा उसके आसपास सुरक्षित एवं साफ़ स्थान पर ठहराने की व्यवस्था करें.

•श्रमिकों एवं अमले के उनके निवास से कार्यस्थल तक परिवहन की व्यवस्था की जाय.

•कोरोना रोकथाम के सभी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जाय.

•परिसर में महिला श्रमिकों के साथ छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवशयकता होगी.

•लोग भोजन /अल्पाहार साथ बैठकर नहीं करें.

•सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

•कार्य-स्थल पर मदिरापान करना, तम्बाकू खाना, सिगरेट/गुटखा आदि का प्रयोग प्रतिबंधित होगा.

•यदि कहीं शिफ्ट में कार्य होता हो तो, दो शिफ्ट के बीच में 01 घंटे का अंतर रखा जाए.

•कार्य-स्थल पर बड़ी बैठकें नहीं ली जा सकेंगी.

• 55 साल से अधिक उम्र के लोगों व 05 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के माता-पिता या ऐसे कर्मी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो और जो किसी प्रकार के डिसआर्डर से ग्रसित हों, उन्हें घर से कार्य करने को कहा जाए.

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