भोपाल। महापौर के लिए पहले से खर्च की सीमा तय थी. आगामी चुनाव में महापौर के लिए यह सीमा 15 लाख से 35 लाख तय की गई है. पार्षद के लिए खर्च की सीमा 75 हजार से 8.75 लाख तक तय की गई है.
महापौर कर सकेंगे 35 लाख तक खर्च : नगर पालिका निगम के महापौर पद हेतु निर्वाचन की व्यय सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की है. इसमें ऐसी नगर पालिका जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हैं, वहां महापौर पद के उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए तय की गई है. इसी तरह जिस नगर निगम की जनसंख्या 10 लाख रुपए से कम है, वहां महापौर पद के उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है.
पार्षद के लिए खर्च की सीमा : नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए खर्च की सीमा का पहली बार प्रावधान किया गया है. इसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के पार्षद के लिए खर्च की अधिकतक सीमा अलग-अलग रखी गई है. नगर पालिका निगम जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां पार्षद पद का उम्मीदवार 8.75 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे. इसी तरह जहां की आबादी 10 लाख से कम है, वहां खर्च की अधिकतम सीमा 3.75 लाख रुपए तय की गई है. नगर पालिका परिषद जहां की आबादी 1 लाख से ज्यादा हैं, वहां पार्षद पद का उम्मीदवार 2.5 लाख रुपए, 50 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाली परिषद के उम्मीदवार 1.15 लाख और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका परिषद के उम्मीदवार 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे. नगर परिषद में पार्षद पर के उम्मीवार 75 हजार रुपए तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे.
चुनाव के लिए इतनी होगी जमानत राशि : इसी तरह नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार को 20 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी. नगर पालिका निगम के पार्षद पद के लिए 5 हजार रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है. वहीं नगर पालिक के पार्षद के लिए 3 हजार रुपए और नगर परिषद के पार्षद पद के लिए 1 हजार रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है. (How much candidates to spend in election) (How much will be security amount)