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भोपाल: बिजली चोरी की जानकारी देने पर सूचनाकर्ता को मिलेगा इनाम

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Published : Jun 17, 2020, 9:43 AM IST

Updated : Jun 17, 2020, 11:16 AM IST

बिजली के अवैध उपयोग और चोरी के मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने योजना के तहत सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत तक इनाम देने की घोषणा की है, जो सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

Reward given for reporting illegal use of electricity
बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर सूचनाकर्ता को मिलेगा इनाम

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की गई है. अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन इनाम देने का प्रावधान किया गया है. सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा. इस राशि की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है.

इनाम राशि सूचनाकर्ता के बैंक में होगी जमा

बिजली के अवैध उपयोग और चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित और फोन पर सूचना दी जा सकती है. सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की ही रहेगी. कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा. सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा, जो सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

प्रकरण बनाने और राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी. कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित की गई है, जहां विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है. सूचनाकर्ता कॉल सेन्टर के नंबर 1912 या फिर 'UPAY' एप पर जानकारी दे सकते हैं.

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की गई है. अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन इनाम देने का प्रावधान किया गया है. सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा. इस राशि की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है.

इनाम राशि सूचनाकर्ता के बैंक में होगी जमा

बिजली के अवैध उपयोग और चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित और फोन पर सूचना दी जा सकती है. सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की ही रहेगी. कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा. सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा, जो सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

प्रकरण बनाने और राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी. कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित की गई है, जहां विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है. सूचनाकर्ता कॉल सेन्टर के नंबर 1912 या फिर 'UPAY' एप पर जानकारी दे सकते हैं.

Last Updated : Jun 17, 2020, 11:16 AM IST
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