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MP: गौशालाओं को आर्थिक सहयोग करने वालों को मिलेगी बड़ी छूट - धारा 80जी

गौशालाओं को आर्थिक रूप से मदद देने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी जायेगी. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जितनी भी राशि गौशालाओं को प्रदान की जायेगी, उतनी ही राशि का लाभ इनकम टैक्स छूट में मिल सकेगी.

Income tax rebate
इनकम टैक्स में मिलेगी छूट
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Published : Dec 22, 2020, 12:16 AM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना के तहत प्रदेश में गोवंश संरक्षण और लोगों को गौ-सेवा से जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अब इसी अभियान के तहत गौशालाओं को आर्थिक रूप से मदद देने वालों को तोहफा मिलेगा. मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी.

गौपालन पोर्टल से सीधे जुड़ सकते हैं गौवंश प्रेमी

मध्यप्रदेश की गौशालाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए कोई भी व्यक्ति या गोवंश प्रेमी गौपालन बोर्ड के पोर्टल www.gopalanboard.mp.gov.in से सीधे जुड़ सकता हैं. इस पोर्टल के जरिए किसी भी गौशाला को आर्थिक मदद प्रदान कर सकते हैं. इसके अलावा बोरवेल शेड, बायोगैस निर्माण और पशु आहार के लिए भी दान कर सकते है. साथ ही बच्चों के जन्म दिवस या फिर शादी समारोह जैसे अवसरों पर भी गौशालाओं को आर्थिक रूप से सहयोग किया जा सकता है.

धारा 80जी की छूट का होगा प्रावधान

गौ-सेवा अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति गौशालाओं को सीधा सहयोग प्रदान कर सकता है. ऐसे सहयोग प्रदान करने वाले लोगों को इनकम टैक्स की धारा 80जी की छूट का प्रावधान होगा. इस धारा के तहत जितनी भी राशि गौशालाओं को प्रदान की जायेगी, उतनी ही राशि का लाभ इनकम टैक्स छूट में मिल सकेगा.

भोपाल। मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना के तहत प्रदेश में गोवंश संरक्षण और लोगों को गौ-सेवा से जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अब इसी अभियान के तहत गौशालाओं को आर्थिक रूप से मदद देने वालों को तोहफा मिलेगा. मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी.

गौपालन पोर्टल से सीधे जुड़ सकते हैं गौवंश प्रेमी

मध्यप्रदेश की गौशालाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए कोई भी व्यक्ति या गोवंश प्रेमी गौपालन बोर्ड के पोर्टल www.gopalanboard.mp.gov.in से सीधे जुड़ सकता हैं. इस पोर्टल के जरिए किसी भी गौशाला को आर्थिक मदद प्रदान कर सकते हैं. इसके अलावा बोरवेल शेड, बायोगैस निर्माण और पशु आहार के लिए भी दान कर सकते है. साथ ही बच्चों के जन्म दिवस या फिर शादी समारोह जैसे अवसरों पर भी गौशालाओं को आर्थिक रूप से सहयोग किया जा सकता है.

धारा 80जी की छूट का होगा प्रावधान

गौ-सेवा अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति गौशालाओं को सीधा सहयोग प्रदान कर सकता है. ऐसे सहयोग प्रदान करने वाले लोगों को इनकम टैक्स की धारा 80जी की छूट का प्रावधान होगा. इस धारा के तहत जितनी भी राशि गौशालाओं को प्रदान की जायेगी, उतनी ही राशि का लाभ इनकम टैक्स छूट में मिल सकेगा.

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