भोपाल। राज्य शासन की सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा को 5 साल बढ़ाते हुए इसे 40 साल कर दिया गया है. कमलनाथ कैबिनेट ने इस फैसले को हरी झंडी दे दी है. सरकार ने प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन की शर्त को अनिवार्य कर दिया. मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा फैसलों पर निर्णय लिया गया.
मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया है. अब सीधी भर्ती में प्रदेश और प्रदेश के बाहर के अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है. वहीं आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल कर दी गई है.
मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने के लिए सरकार ने अब सभी पदों के लिए प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की शर्त को अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय में आयोजित कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर अपनी मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
⦁ लंबित पेंशन मामलों के निराकरण के लिए सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में जरूरी संशोधन हेतु मंत्री डॉ गोविंद सिंह और वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की स्थाई समिति का गठन किया गया.
⦁ मध्य प्रदेश तिलहन संघ के कर्मचारियों की अन्य विभागों में संविलियन सीमा की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया है.
⦁ मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी विनियमन आदेश में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके तहत अब साहूकारों के लिए लाइसेंस शुल्क पांच हजार रूपए होगा और बिना लाइसेंस के कार्य करने पर सजा की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है.
⦁ वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्य की सुगमता के लिए महाराष्ट्र में बनाया गया साफ्टवेयर वन मित्र खरीदने की स्वीकृति.
⦁ प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों और जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उन सभी मदरसों में मध्यान भोजन देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है.