भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. अब ऑटो रिक्शा में 2 लोगों से ज्यादा को नहीं बैठाया जा सकेगा. इसके साथ ही टैक्सी या अन्य निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर और दो पैसेंजर ही बैठ सकेंगे. सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय को छोड़ सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में सिर्फ 10 फ़ीसदी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा.
गृह विभाग की नई SOP में यह दिए गए निर्देश
केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते वह 10 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाएं. अत्यावश्यक सेवा में देने का काम करने वाले कार्यालयों को छोड़ बाकी सभी कार्यालय 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे. अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्टर, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल, आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि शामिल है. आईटी कंपनियों बीपीओ मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़ बाकी सभी निजी कार्यालय भी 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ अपना कार्य करेंगे. 10 फीसदी के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वह work-from-home करेंगे.
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भीड़ एकत्रित करना पड़ेगा भारी
ऑटो ई रिक्शा में दो सवारी टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति होगी. सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूरी तरह वर्जित रहेगा. बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्रवाई की जा सकती है.