भोपाल। गृह विभाग ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना की रोकथाम में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए. अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा निर्देशों में कहा गया है कि कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाए. कई शहरों में रविवार के दिन शहर के विभिन्न भागों में अधिक भीड़ हो जाने और आवश्यक सावधानियां नहीं बरती जा रही. कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की दृष्टि से लोगों को घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने के लिए हतोत्साहित किए जाने की जरूरत बताई गई है.
निर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न शहरों की परिस्थितियां अलग-अलग होने के मद्देनजर रविवार के दिन जिन क्षेत्रों में लोगों द्वारा आवश्यक सावधानियां बरतने में उपेक्षा की जा रही हो, वहां उसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की जाए. इस सिलसिले में कलेक्टरर से कहा गया कि वे जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श पर स्थानीय स्तर पर उचित निर्देश जारी करें. इसके लिए आंशिक या सम्पूर्ण रूप से बाजार को बंद करना, धारा-144 लागू करना तथा भीड़ को नियंत्रित करने के अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं.
अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित जिलों के कलेक्टर्स के लिये यह जरूरी है कि वे पड़ोसी राज्य के जिलों में संक्रमण की स्थिति का लगातार अनुश्रवण करें और आवश्यकतानुसार अंतर्राज्यीय सीमा पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के उपाय भी करें. कई जिलों में यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें पड़ोसी राज्यों के संक्रमण प्रभावित जिलों से आने वाले लोग जिला नियंत्रण कक्ष में अपने आगमन की सूचना देते हैं, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जांच की जा सकें. कलेक्टर्स से कहा गया है कि उपरोक्त के अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे प्रदेश में सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. कोविड प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी ध्यान रखा जाए.