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CM कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत पर HC में होगी सुनवाई - दिल्ली ईडी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई होगी.

रतुल पुरी
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Published : Aug 13, 2019, 9:57 PM IST

Updated : Aug 13, 2019, 10:23 PM IST

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोप में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर 14 अगस्त को हाईकोर्ट सुनवाई होगी.

रतुल पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. मंगलवार को याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड थी, लेकिन जब रतुल पुरी के वकील ने जस्टिस मुक्ता गुप्ता की कोर्ट को बताया की दूसरी बेंच ने उनकी दूसरी याचिक पर फैसला सुरक्षित रखा है, तब जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अग्रिम जमानत याचिका उसी बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. लिहाजा बुधवार को हाईकोर्ट रतुल पुरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करेगा.

इसी महीने 9 तारीख को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर मानती वारंट जारी किया था. ईडी ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी. ईडी ने कहा था कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उसका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा था कि पुरी को पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए.

वहीं पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी. ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रतुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रतुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा कि उनके पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं.

रतुल पुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी उन्हें टारगेट कर रही है. बता दें इसी साल 27 जुलाई को ईडी ने रतुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. रतुल पुरी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन वहां से बहाना बना कर भाग निकले. उन पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोप में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर 14 अगस्त को हाईकोर्ट सुनवाई होगी.

रतुल पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. मंगलवार को याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड थी, लेकिन जब रतुल पुरी के वकील ने जस्टिस मुक्ता गुप्ता की कोर्ट को बताया की दूसरी बेंच ने उनकी दूसरी याचिक पर फैसला सुरक्षित रखा है, तब जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अग्रिम जमानत याचिका उसी बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. लिहाजा बुधवार को हाईकोर्ट रतुल पुरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करेगा.

इसी महीने 9 तारीख को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर मानती वारंट जारी किया था. ईडी ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी. ईडी ने कहा था कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उसका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा था कि पुरी को पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए.

वहीं पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी. ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रतुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रतुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा कि उनके पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं.

रतुल पुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी उन्हें टारगेट कर रही है. बता दें इसी साल 27 जुलाई को ईडी ने रतुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. रतुल पुरी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन वहां से बहाना बना कर भाग निकले. उन पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.

Intro:नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। आज ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड थी लेकिन जब रातुल पुरी के वकील ने जस्टिस मुक्ता गुप्ता की कोर्ट को बताया कि एक दूसरी बेंच ने उनकी एक दूसरी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है तब जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अग्रिम जमानत की याचिका उसी बेंच यानि जस्टिस सुनील गौर की बेंच के यहां ट्रांसफर करने का आदेश दिया। अब हाईकोर्ट रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर कल यानि 14 अगस्त को सुनवाई करेगा।



Body:पिछले 9 अगस्त को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया था।
ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसका पता लगाना भी मुश्किल है। ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था।
ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रातुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए। मिशेल ने रातुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है। ईडी ने कहा था कि हमारे पास रातुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उसे जेल के अंदर होना चाहिए। रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी रातुल पुरी को टारगेट कर रही है।



Conclusion:पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले। इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?
Last Updated : Aug 13, 2019, 10:23 PM IST
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