नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोप में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर 14 अगस्त को हाईकोर्ट सुनवाई होगी.
रतुल पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. मंगलवार को याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड थी, लेकिन जब रतुल पुरी के वकील ने जस्टिस मुक्ता गुप्ता की कोर्ट को बताया की दूसरी बेंच ने उनकी दूसरी याचिक पर फैसला सुरक्षित रखा है, तब जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अग्रिम जमानत याचिका उसी बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. लिहाजा बुधवार को हाईकोर्ट रतुल पुरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करेगा.
इसी महीने 9 तारीख को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर मानती वारंट जारी किया था. ईडी ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी. ईडी ने कहा था कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उसका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा था कि पुरी को पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए.
वहीं पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी. ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रतुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रतुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा कि उनके पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं.
रतुल पुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी उन्हें टारगेट कर रही है. बता दें इसी साल 27 जुलाई को ईडी ने रतुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. रतुल पुरी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन वहां से बहाना बना कर भाग निकले. उन पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.