भोपाल। स्वास्थ्य आयुक्त नीतेश व्यास ने प्रदेश के सभी चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र से सम्बंधित व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखा है.
स्वास्थ्य आयुक्त ने मध्यप्रदेश चिकित्सक और चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम- 2008 के अनुसार चिकित्सा और चिकित्सकीय कार्यों से सम्बंधित व्यक्तियों के साथ काम के दौरान किसी भी तरह की अभद्रता, हमला और धमकी मिलने पर इस अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है.
जिसमें 3 महीने का कारावास या 10 हज़ार तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है. बता दें कि प्रदेश में आये दिन डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य आयुक्त ने पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.