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स्वास्थ्य आयुक्त ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी कलेक्टरों को लिखा पत्र

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Published : Oct 9, 2019, 11:20 PM IST

स्वास्थ्य आयुक्त नीतेश व्यास ने प्रदेश के सभी चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र से सम्बंधित व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है.

स्वास्थ्य आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

भोपाल। स्वास्थ्य आयुक्त नीतेश व्यास ने प्रदेश के सभी चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र से सम्बंधित व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखा है.

स्वास्थ्य आयुक्त ने मध्यप्रदेश चिकित्सक और चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम- 2008 के अनुसार चिकित्सा और चिकित्सकीय कार्यों से सम्बंधित व्यक्तियों के साथ काम के दौरान किसी भी तरह की अभद्रता, हमला और धमकी मिलने पर इस अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है.

जिसमें 3 महीने का कारावास या 10 हज़ार तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है. बता दें कि प्रदेश में आये दिन डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य आयुक्त ने पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

भोपाल। स्वास्थ्य आयुक्त नीतेश व्यास ने प्रदेश के सभी चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र से सम्बंधित व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखा है.

स्वास्थ्य आयुक्त ने मध्यप्रदेश चिकित्सक और चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम- 2008 के अनुसार चिकित्सा और चिकित्सकीय कार्यों से सम्बंधित व्यक्तियों के साथ काम के दौरान किसी भी तरह की अभद्रता, हमला और धमकी मिलने पर इस अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है.

जिसमें 3 महीने का कारावास या 10 हज़ार तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है. बता दें कि प्रदेश में आये दिन डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य आयुक्त ने पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

Intro:भोपाल- स्वास्थ्य आयुक्त नितेश व्यास ने प्रदेश के सभी चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र से सम्बंधित व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है।Body:स्वास्थ्य आयुक्त ने 'मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से सम्बध्द व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008' के अनुसार चिकित्सा और चिकित्सकीय कार्यों से सम्बंधित व्यक्तियों के साथ काम के दौरान किसी भी तरह की अभद्रता,हमला और धमकी मिलने पर इस अधिनियम की धारा 3,4 और 5 के अनुसार कार्रवाई की जाए, जिसमें 3 महीने का कारावास या 10 हज़ार तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। Conclusion:बता दें कि प्रदेश में आये दिन डॉक्टर्स के साथ मारपीट आदि की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य आयुक्त में पत्र लिखा है।
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