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शहर में फिर शुरू होगा योगा और जिम सेंटर, नियमों का करना होगा कड़ाई से पालन - BHOPAL NEWS

भोपाल में योगा संस्थान और जिम फिटनेस सेंटर फिर से संचालित किए जा सकेंगे. इस दौरान संस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए नियमों का कड़ाई से पालन भी करना होगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है.

gym fitness center
जिम फिटनेस सेंटर
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Published : Aug 12, 2020, 2:17 AM IST

भोपाल कोरोना संक्रमण के चलते शहर में संचालित किए जा रहे योगा एवं जिम फिटनेस सेंटर्स को 24 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन के साथ ही बंद कर दिया गया था, हालांकि अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब एक बार फिर से शहर में योगा एवं जिम फिटनेस सेंटर संचालित किए जा सकेंगे, लेकिन शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी इजाजत जिला प्रशासन की ओर से नहीं दी गई थी. लेकिन अब शहर में एक बार फिर से योगा संस्थान और जिम फिटनेस सेंटर संचालित किए जा सकेंगे. इस दौरान संस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए नियमों का कड़ाई से पालन भी करना होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है.

अपर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का कड़ाई से पालन करनाअनिवार्य रहेगा. योगा संस्थान एवं जिम फिटनेस सेंटर में आने वाले सभी सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. संस्था के मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखनी होगी, बिना सैनिटाइजर के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

इसके अलावा सार्वजनिक मैट की जगह आने वाले हर एक सदस्य को अपनी स्वयं की मैट लानी होगी, इसके अलावा संस्थान में चिल्लाने या हंसने जैसे व्यायाम नहीं किए जाएंगे. संस्थान में मौजूद सभी उपकरण को हर सेशन के बाद सैनिटाइज करना होगा.इसके अलावा योगा और जिम फिटनेस सेंटर में एक्सरसाइज कर रहे सदस्यों को आपस में 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा.

भोपाल कोरोना संक्रमण के चलते शहर में संचालित किए जा रहे योगा एवं जिम फिटनेस सेंटर्स को 24 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन के साथ ही बंद कर दिया गया था, हालांकि अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब एक बार फिर से शहर में योगा एवं जिम फिटनेस सेंटर संचालित किए जा सकेंगे, लेकिन शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी इजाजत जिला प्रशासन की ओर से नहीं दी गई थी. लेकिन अब शहर में एक बार फिर से योगा संस्थान और जिम फिटनेस सेंटर संचालित किए जा सकेंगे. इस दौरान संस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए नियमों का कड़ाई से पालन भी करना होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है.

अपर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का कड़ाई से पालन करनाअनिवार्य रहेगा. योगा संस्थान एवं जिम फिटनेस सेंटर में आने वाले सभी सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. संस्था के मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखनी होगी, बिना सैनिटाइजर के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

इसके अलावा सार्वजनिक मैट की जगह आने वाले हर एक सदस्य को अपनी स्वयं की मैट लानी होगी, इसके अलावा संस्थान में चिल्लाने या हंसने जैसे व्यायाम नहीं किए जाएंगे. संस्थान में मौजूद सभी उपकरण को हर सेशन के बाद सैनिटाइज करना होगा.इसके अलावा योगा और जिम फिटनेस सेंटर में एक्सरसाइज कर रहे सदस्यों को आपस में 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा.

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