ETV Bharat / state

New Year Celebration: होटल, रेस्टोरेंट्स को 50% कपैसिटी से साथ जश्न की इजाजत. सेलिब्रिटी को नो एंट्री! - MP News

भोपाल में नए साल के जश्न (New Year Celebration) को लेकर कई तरह की पाबंदियां आयत की गई हैं. नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ 50 फीसदी कपैसिटी के साथ जश्न मनाने की इजाजत होगी. साथ ही नए SOP के मुताबिक बाहर से किसी भी सेलिब्रिटी को शहर में आने की इजाजत नहीं होगी.

New Year celebrations
नई गाइडलाइन
author img

By

Published : Dec 29, 2020, 11:01 PM IST

भोपाल। कोरोना संक्रमण का असर इस बार नए साल के जश्न (New Year Celebration) पर भी पड़ता दिख रहा है. भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर कई तरह के नियम प्रशासन ने जारी किए हैं. इसमें कोरोना के हिसाब से नए साल के जश्न को लेकर पाबंदियां भी लगाई गई हैं. मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मंत्रालय में बैठक हुई. बैठक में फैसला लिया गया कि बाहर से कोई भी सेलिब्रिटी शहर में नहीं आएगा. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट्स में 50 फीसदी के लोगों के साथ जश्न मनाने की इजाजत दी जाएगी.

सेलिब्रिटीज को नो एंट्री

न्यू ईयर की पार्टी में बाहर से सेलिब्रिटी नहीं बुलाने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार रात को 10 बजे के बाद भी रेस्टोरेंट बार खुले रहेंगे. लेकिन उनमें अगर क्षमता 100 लोगों की है तो 50 लोग ही एंट्री होगी. ये नियम होटलों और अन्य आयोजनों पर भी लागू रहेंगे.

शराब पीकर हंगामा करने पर होगी सख्त कार्रवाई

नए साल के जश्न के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. इसका उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पूर्व की तरह सड़कों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों को लेकर शाम 7 बजे से ही पुलिस जांच शुरु कर देगी. अगर कहीं कोई ज्यादा गड़बड़ी या लापरवाही करता नजर आएगा तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी.

1 जनवरी से कोचिंग खोलने पर भी चर्चा

बैठक में कोचिंग संस्थानों को खोलने पर भी चर्चा हुई. 1 जनवरी से कोचिंग संस्थानों को 50 फ़ीसदी के साथ खोलने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन कोचिंग संस्थानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. बता दें कि मार्च मे लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ही कोचिंग संस्थान बंद है.

भोपाल। कोरोना संक्रमण का असर इस बार नए साल के जश्न (New Year Celebration) पर भी पड़ता दिख रहा है. भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर कई तरह के नियम प्रशासन ने जारी किए हैं. इसमें कोरोना के हिसाब से नए साल के जश्न को लेकर पाबंदियां भी लगाई गई हैं. मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मंत्रालय में बैठक हुई. बैठक में फैसला लिया गया कि बाहर से कोई भी सेलिब्रिटी शहर में नहीं आएगा. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट्स में 50 फीसदी के लोगों के साथ जश्न मनाने की इजाजत दी जाएगी.

सेलिब्रिटीज को नो एंट्री

न्यू ईयर की पार्टी में बाहर से सेलिब्रिटी नहीं बुलाने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार रात को 10 बजे के बाद भी रेस्टोरेंट बार खुले रहेंगे. लेकिन उनमें अगर क्षमता 100 लोगों की है तो 50 लोग ही एंट्री होगी. ये नियम होटलों और अन्य आयोजनों पर भी लागू रहेंगे.

शराब पीकर हंगामा करने पर होगी सख्त कार्रवाई

नए साल के जश्न के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. इसका उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पूर्व की तरह सड़कों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों को लेकर शाम 7 बजे से ही पुलिस जांच शुरु कर देगी. अगर कहीं कोई ज्यादा गड़बड़ी या लापरवाही करता नजर आएगा तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी.

1 जनवरी से कोचिंग खोलने पर भी चर्चा

बैठक में कोचिंग संस्थानों को खोलने पर भी चर्चा हुई. 1 जनवरी से कोचिंग संस्थानों को 50 फ़ीसदी के साथ खोलने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन कोचिंग संस्थानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. बता दें कि मार्च मे लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ही कोचिंग संस्थान बंद है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.