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भोपाल में शॉपिंग मॉल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी, गेमिंग जोन और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद - शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन

भोपाल में प्रशासन ने सोमवार से खुलने वाले शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. प्रशासन के निर्देशानुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति रहेगी.

Guidelines for shopping malls
शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन
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Published : Jun 7, 2020, 7:39 PM IST

भोपाल। राज्य शासन ने सोमवार से खुलने वाले शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. निर्देश में कहा गया है कि केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति रहेगी. मॉल के अंदर गेम जोन, बच्चों के खेलने के क्षेत्रों और सिनेमा हॉल को नहीं खोला जा सकेगा. साथ ही शॉपिंग मॉल प्रबंधन को सेनिटाइजर डिस्पेंचर और थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी होगी.

  • मॉल के अंदर मास्क पहनकर पहुंचने वाले और जिनमें कोरोना से संबंधित कोई लक्षण नहीं हैं, उन्हीं कस्टमर और कर्मचारियों को मॉल के अंदर जाने की अनुमति होगी.
  • मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगाने होंगे
  • होम डिलीवरी वाले स्टाफ को भी हेल्थ चेकअप के बाद ही होम डिलीवरी करने की अनुमति दी जाएगी.
  • एलिवेटर और बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा.
  • बार-बार छूई जाने वाली सतहों जैसे हैंडल, हैंड रेलिंग, बेंच को समय-समय पर सेनिटाइज करना होगा.
  • संक्रमण से बचने के लिए मॉल के कर्मचारियों और वहां आने वाले ग्राहकों को 6 फीट की सोशल दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा.
  • मॉल के अंदर संचालित दुकान में ग्राहक के लिए हैंड सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है.
  • दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर ही दुकान में ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
  • मॉल और दुकान के अंतर्गत किसी भी स्थान पर लाइन लगने की स्थिति में 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा.
  • मॉल में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और आद्रता 40 से 70% रखी जाएगी.
  • फूड कोर्ट में भी 50% सीटिंग कैपेसिटी की अनुमति ही दी जाएगी.
  • फूड कोर्ट कर्मचारियों, वेटर, किचन में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा मासिक और ग्लब्स का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा.
  • किसी सस्पेक्टेड या पॉजिटिव व्यक्ति के मॉल में आने पर उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए और कंट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा.

भोपाल। राज्य शासन ने सोमवार से खुलने वाले शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. निर्देश में कहा गया है कि केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति रहेगी. मॉल के अंदर गेम जोन, बच्चों के खेलने के क्षेत्रों और सिनेमा हॉल को नहीं खोला जा सकेगा. साथ ही शॉपिंग मॉल प्रबंधन को सेनिटाइजर डिस्पेंचर और थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी होगी.

  • मॉल के अंदर मास्क पहनकर पहुंचने वाले और जिनमें कोरोना से संबंधित कोई लक्षण नहीं हैं, उन्हीं कस्टमर और कर्मचारियों को मॉल के अंदर जाने की अनुमति होगी.
  • मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगाने होंगे
  • होम डिलीवरी वाले स्टाफ को भी हेल्थ चेकअप के बाद ही होम डिलीवरी करने की अनुमति दी जाएगी.
  • एलिवेटर और बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा.
  • बार-बार छूई जाने वाली सतहों जैसे हैंडल, हैंड रेलिंग, बेंच को समय-समय पर सेनिटाइज करना होगा.
  • संक्रमण से बचने के लिए मॉल के कर्मचारियों और वहां आने वाले ग्राहकों को 6 फीट की सोशल दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा.
  • मॉल के अंदर संचालित दुकान में ग्राहक के लिए हैंड सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है.
  • दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर ही दुकान में ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
  • मॉल और दुकान के अंतर्गत किसी भी स्थान पर लाइन लगने की स्थिति में 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा.
  • मॉल में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और आद्रता 40 से 70% रखी जाएगी.
  • फूड कोर्ट में भी 50% सीटिंग कैपेसिटी की अनुमति ही दी जाएगी.
  • फूड कोर्ट कर्मचारियों, वेटर, किचन में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा मासिक और ग्लब्स का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा.
  • किसी सस्पेक्टेड या पॉजिटिव व्यक्ति के मॉल में आने पर उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए और कंट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा.
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