भोपाल। अनलॉक के बाद अब सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू कर दी है. जिसके पहले चरण में 21 सितमंबर से प्रदेश के शासकीय और अशासकीय स्कूल खोले जाएंगे. कोविड-19 के चलते मार्च से ही देशभर के स्कूल बंद हैं. केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 में नौवीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की छूट दे दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर रखा है. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हायजीन के अलावा कई व्यवस्थागत नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य किया गया है. फिलहाल स्कूलों के स्विमिंग पूल बंद रहेंगे और कोई असेंबली या स्पोर्ट्स ऐक्टिविटी भी नहीं होगी. क्लासेज में दो बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी.
राजधानी में स्कूलों की संख्या
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश भी जारी हो चुके हैं. केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप एसओपी का पालन किया जाएगा. भोपाल में 79 सरकारी, एमपी बोर्ड से संबंधित 200 और सीबीएसई से संबंधित 132 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल हैं.
अभिभावक की अनुमति जरूरी
गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी. स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश को लेकर भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना का कहना है कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि स्कूलों में केवल वही छात्र आ पाएंगे जो अपने माता-पिता से अनुमति लिखित में लेकर आएंगे. इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा. पहले जहां एक कक्षा में 50 छात्र होते थे, अब वहां केवल 15 छात्रों को बिठाया जाएगा.
केंद्र सरकार की गाइडलाइन
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खुलने की इजाजत है, जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं. इस जोन से बाहर स्थित स्कूलों में भी उन शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं. वहीं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स व स्टाफ को भी कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी.
केंद्र की ओर से जारी एसओपी के अहम बिंदु
- स्कूल में एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी.
- फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है.
- हाथ भले ही आपको गंदे न दिखें, फिर भी समय-समय पर साबुन से हाथ धुलना जरूरी है.
- समय-समय पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है.
- छींकते, खांसते समय मुंह व नाक को टिशु, रुमाल या कोहनी से ढकना अनिवार्य है.
- अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करते रहेंगे. किसी भी तरह बीमार महसूस करने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा.
- कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह वर्जित होगा.
- जहां संभव हो आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा.