भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के छात्रावास एक साल बाद कोरोना गाइडलाइन के साथ खोले जाएंगे. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए है.
सोमवार से खुलेंगे छात्रावास
प्रदेश के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के छात्रावासों को खोलने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश में 18 दिसंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल चुके है, लेकिन स्कूलों में छात्रावास पिछले एक साल से बंद है. हॉस्टल बंद होने की वजह से हजारों छात्र स्कूल में कक्षाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे, जिसको लेकर कई छात्रों ने एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर शिकायत की थी. छात्रों की कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आज स्कूलों में छात्रावासों को खोलने के आदेश जारी कर दिए है.
11 बिंदुओं पर तैयार की गाइडलाइन
स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हए छात्रावासों को खोलने के लिए सभी स्कूलों को आदेश जारी किए है. विभाग ने आदेश में सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए है. बता दें कि, विभाग ने 11 बिंदुओं पर गाइडलाइन तैयार की है.
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इन नियमों का करना होगा पालन
छात्रावास में छात्रों के प्रवेश से पहले अभिभावकों की सहमति पत्र आवश्यक रूप से जमा कराना होगा. बिना अभिभावकों के अनुमति के छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो छात्र ऑनलाइन कक्षाएं देना चाहते हैं, वह अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं. हॉस्टल में रहकर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं. इसके लिए हॉस्टल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कक्षाओं की सुविधाएं छात्रों को दी जाएगी.
छात्रावास में रखनी होगी 6 फिट दूरी
छात्रावास की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन और छात्रावास प्रशासन की होगी. प्रतिदिन छात्रावास को सैनिटाइज करना आवश्यक होगा. हॉस्टल में छात्रों को 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. छात्रों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना हॉस्टल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी. हर एक होस्टल में राज्य हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जायेगा, जिससे छात्र स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हेल्पलाइन पर बता सकें. इस तरह 11 बिंदुओं पर कोरोना गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके तहत हॉस्टल को खोला जाएगा.