भोपाल। पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को एक मामले में स्पेशल कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की विधानसभा विधायक सदस्यता खत्म कर दी. नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के इस फैसले को न्याय के विरुद्ध बताया है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतनी तेजी से फैसले होते रहे तो, एक बार हमें जन प्रतिनिधित्व कानून के बारे में सोचना होगा. उन्होंने कहा कि इस देश में अफजल और कसाब जैसे आतंकवादियों को 15-15 साल अपील के लिए वक्त दिया गया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के लिए 1 दिन का भी वक्त नहीं दिया गया है. उप चुनाव की स्थिति में उन्होंने झाबुआ जैसे परिणाम आने की स्थिति से इनकार किया है.
नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि इतनी तत्परता से कार्रवाई शायद भारत के इतिहास में आजादी के बाद या पहले कभी नहीं हुई, जितनी तत्परता के साथ पवई विधानसभा के विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने का काम किया गया है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अधिकार है. यदि किसी जन समस्या को लेकर किसी अधिकारी से विवाद हो जाता है तो, इसके लिए अनेकों रास्ते हैं, लेकिन सदस्यता समाप्त करने के फैसले को मैं मानकर चलता हूं कि इस फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून की पुर्निरीक्षण की आवश्यकता है. यदि इस तरह विधायकों की सदस्यता समाप्त होगी तो मैं मानता हूं कि इससे लोकतंत्र जरूर प्रभावित होगा.
फैसले के बाद भाजपा क्या कदम उठाएगी इस सवाल पर उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले पर हम उचित फोरम पर जाएंगे. वरिष्ठ वकीलों और न्यायविदों से चर्चा करके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. जो कुछ भी हो सकता है हम प्रहलाद लोधी की मदद करेंगे.