भोपाल। जी-20 का सम्मेलन आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने देशी व विदेशी मेहमानों को राजधानी भोपाल घुमाने का भी प्लान बनाया है. इस प्लान के तहत मेहमानों को राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा, इसके साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भोपाल कमिश्नरेट में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और विदेशी मेहमानों के सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई.
संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होंगे मेहमान: राजधानी भोपाल में आयोजित हो रहे हैं जी 20 सम्मेलन में आ रहे देशी और विदेशी मेहमानों को लेकर भोपाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पर ट्रैफिक को लेकर समीक्षा बैठक की है. जैसा कि शासन की ओर से जानकारी मिली है भोपाल आ रहे मेहमानों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराने की व्यवस्था की गई है. मेहमानों को राजधानी स्थित ट्राइबल म्यूजियम, मानव संग्रहालय, भारत भवन, शौर्य स्मारक का भ्रमण कराया जाएगा. इसके अलावा भोपाल स्थित ट्राइबल म्यूजियम, मानव संग्रहालय, भारत भवन, शौर्य स्मारक आदि भी ले जाने का प्लान है. इस पूरे आयोजन की तैयारी को लेकर भोपाल पुलिस द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत कार्यक्रम स्थल व अन्य स्थानों पर किसी भी तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पुराना प्रतिबंधित रहेगा.
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रेड जोन और नो फ्लाईंग जोन घोषित: आदेश में कहा गया है कि जी-20 समिट के अंतर्गत विदेशी विशिष्टगण एवं अतिथिगणों का आगमन प्रस्तावित है. उक्त विदेशी विशिष्टगण /अतिथिगण होटल ताज भदभदा चौराहा थाना कमलानगर, होटल जहांनुमा पैलेस थाना श्यामला हिल्स, होटल जहांनुमा रिट्रीट थाना कमला नगर, होटल कोटयार्ड मेरियट डीबी मॉल थाना एमपी नगर में दिनांक 18 जनवरी तक आवासरत रहेंगे, एवं दिनांक 16 जनवरी को 10 बजे से 5 बजे तक मिंटो हॉल थाना अरेरा हिल्स एवं 6 बजे से 12 बजे तक ट्राइबल म्यूजियम थाना श्यामला हिल्स में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. दिनांक 17-01-2023 को मिंटो हाल थाना अरेरा हिल्स में 10 बजे से 4.00 बजे तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त कार्यक्रम स्थलों से 01 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन / पैराग्लाईडर/हॉट बैलून / अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाकर उक्त स्थान को रेड जोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया है.
फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर बैन: यह आदेश 18 जनवरी तक प्रभावशील रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. कमर्शियल फ्लाईट इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी. इस आदेश के अनुसार अब भोपाल में चिन्हित किए गए स्थानों पर किसी भी तरह के ड्रोन कैमरे या अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे बैलून इत्यादि या रिमोट से संचालित हेलीकॉप्टर इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा.