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MP में कैब कंपनी को बुकिंग निरस्त करना पड़ेगा भारी, देना होगा जुर्माना

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने कैब कंपनियों के लिए नए नियम बनाए हैं. जिसके तहत अब अगर मोबाइल ऐप बेस्ड कैब अगर राइड स्वीकार करने के बाद बुकिंग निरस्त करती है. तो इसके लिए कंपनी को एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. इस नियम के जल्द लागू होने की संभावना है.

MP में कैब कंपनी को बुकिंग निरस्त करना पड़ेगा भारी, देना होगा जुर्माना
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Published : Aug 10, 2019, 11:59 PM IST

Updated : Aug 11, 2019, 12:04 AM IST

भोपाल। प्रदेश में अगर अब कोई भी मोबाइल ऐप बेस्ट कैब बुकिंग निरस्त करती है, तो इसके लिए कंपनी को एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. प्रदेश सरकार जल्द ही यह नियम लागू करने जा रही है. कैब चालकों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस भी लेना होगा. इस नियम के लागू होने से संचालन से लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई तक के अधिकार आरटीओ के पास आ जायेंगे.

MP में कैब कंपनी को बुकिंग निरस्त करना पड़ेगा भारी, देना होगा जुर्माना

इस नियम के लागू होने के बाद मोबाइल ऐप से बुक करने के बाद अगर आखिरी समय में वाहन कंपनी की तरफ से बुकिंग निरस्त कर दी जाती हैं. तो कैब कंपनी को 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा. तेल कंपनियों को 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटरों को भी संचालित करना होगा और पीएफ का जीपीएस डाटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर को रोकना होगा.

इस नियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी के पास कम से कम 25 कैब होना आवश्यक होगा. तभी संचालन का लाइसेंस दिया जाएगा. कंपनी को कार के लिए 10 लाख और मोटरसाइकिल के लिए 10 हज़ार की प्रतिभूति परफॉर्मेंस गारंटी में देनी होगी.

बता दे कि वर्तमान में कंपनी खुद ही कैब का संचालन करती हैं. जिसके कारण आरटीओ के पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है, नए कानून में कंट्रोल पूरी तरह से आरटीओ के नियंत्रण में आ जाएंगे. जिससे संचालन से लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई तक के अधिकार आरटीओ के पास होंगे.

भोपाल। प्रदेश में अगर अब कोई भी मोबाइल ऐप बेस्ट कैब बुकिंग निरस्त करती है, तो इसके लिए कंपनी को एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. प्रदेश सरकार जल्द ही यह नियम लागू करने जा रही है. कैब चालकों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस भी लेना होगा. इस नियम के लागू होने से संचालन से लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई तक के अधिकार आरटीओ के पास आ जायेंगे.

MP में कैब कंपनी को बुकिंग निरस्त करना पड़ेगा भारी, देना होगा जुर्माना

इस नियम के लागू होने के बाद मोबाइल ऐप से बुक करने के बाद अगर आखिरी समय में वाहन कंपनी की तरफ से बुकिंग निरस्त कर दी जाती हैं. तो कैब कंपनी को 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा. तेल कंपनियों को 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटरों को भी संचालित करना होगा और पीएफ का जीपीएस डाटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर को रोकना होगा.

इस नियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी के पास कम से कम 25 कैब होना आवश्यक होगा. तभी संचालन का लाइसेंस दिया जाएगा. कंपनी को कार के लिए 10 लाख और मोटरसाइकिल के लिए 10 हज़ार की प्रतिभूति परफॉर्मेंस गारंटी में देनी होगी.

बता दे कि वर्तमान में कंपनी खुद ही कैब का संचालन करती हैं. जिसके कारण आरटीओ के पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है, नए कानून में कंट्रोल पूरी तरह से आरटीओ के नियंत्रण में आ जाएंगे. जिससे संचालन से लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई तक के अधिकार आरटीओ के पास होंगे.

Intro:सवारी कैब चालको को अब परिवहन विभाग से लेना होगा लाइसेंसBody:भोपाल

सवारी कैब संचालन के लिए अब परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा परिवहन विभाग में अक्टूबर 2017 में प्रकाशित नियमों को आपत्ति सुझाव व अंतिम रूप दे दिया है अब विधि विभाग की मंजूरी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा जिसके बाद तेल कंपनियों को 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर को भी संचालित करना होगा और पीएफ का जीपीएस डाटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर को रोकना होगा वही इस नियम के लागू होने के बाद मोबाइल एप से के बुक करने के बाद अगर आखिरी समय में बहन निरस्त कर दी जाती तो कैब कंपनी को 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा इस नियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी के पास कम से कम 25 बार होना आवश्यक होगा जिसके बाद ही उसे के संचालन का लाइसेंस दिया जाएगा कंपनी को कार के लिए 10 लाख औरतों के लिए दो लाख को मोटरसाइकिल के लिए ₹10 हज़ार की प्रतिभूति परफॉर्मेंस गारंटी में देनी होगी वर्तमान में कंपनी खुद ही पूरी तरह केप का संचालन करती है इसमें आरटीओ के पास इसका कंट्रोल नहीं है ऐसे में नए कानून में यह पूरी तरह से आरटीओ के नियंत्रण में आ जाएंगे और इनके संचालन से लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई तक के अधिकार आरटीओ के पास होंगेConclusion:परिवहन आदेश
Last Updated : Aug 11, 2019, 12:04 AM IST
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