भोपाल। प्रदेश में अगर अब कोई भी मोबाइल ऐप बेस्ट कैब बुकिंग निरस्त करती है, तो इसके लिए कंपनी को एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. प्रदेश सरकार जल्द ही यह नियम लागू करने जा रही है. कैब चालकों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस भी लेना होगा. इस नियम के लागू होने से संचालन से लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई तक के अधिकार आरटीओ के पास आ जायेंगे.
इस नियम के लागू होने के बाद मोबाइल ऐप से बुक करने के बाद अगर आखिरी समय में वाहन कंपनी की तरफ से बुकिंग निरस्त कर दी जाती हैं. तो कैब कंपनी को 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा. तेल कंपनियों को 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटरों को भी संचालित करना होगा और पीएफ का जीपीएस डाटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर को रोकना होगा.
इस नियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी के पास कम से कम 25 कैब होना आवश्यक होगा. तभी संचालन का लाइसेंस दिया जाएगा. कंपनी को कार के लिए 10 लाख और मोटरसाइकिल के लिए 10 हज़ार की प्रतिभूति परफॉर्मेंस गारंटी में देनी होगी.
बता दे कि वर्तमान में कंपनी खुद ही कैब का संचालन करती हैं. जिसके कारण आरटीओ के पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है, नए कानून में कंट्रोल पूरी तरह से आरटीओ के नियंत्रण में आ जाएंगे. जिससे संचालन से लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई तक के अधिकार आरटीओ के पास होंगे.