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सोशल डिस्टेंट का पालन नहीं कर रहे थे दुकानदार, नपा ने वसूला 13 हजार का जुर्माना

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Published : Jun 27, 2020, 10:22 PM IST

सीहोर में नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर नगर पालिका ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है. इस दौरान दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 13 हजार से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है.

municipal corporation
नगर पालिका, सीहोर

सीहोर। अनलॉक 0.1 में बाजार खोल दिये गए हैं और इन रियायतों के साथ ही सशर्त दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा कुछ दुकानदारों को दी गई है, जिसके बाद से ही बाजारों में दुकानें खुलने लगी हैं. सोशल डिस्टेंस के साथ ही तमाम नियमों का पालन करने की शर्त दुकानदारों और बाजार जाने वालों के लिए रखी गई है, लेकिन अब भी कई दुकानदार ऐसे हैं, जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देश पर नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर नगर पालिका ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है और जुर्माना लगाया है. इस कार्रवाई में दवा विक्रेता, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब और व्यापारियों की दुकानें शामिल हैं. एक दर्जन से अधिक दुकान वालों पर पर कार्रवाई कर नगर पालिका ने जुर्माना वसूला है. जिनसे करीब 13 हजार की वसूली की कार्रवाई की गई है.

नगर पालिका के स्वच्छता प्रभारी दीपक देवगढ़ ने बताया कि नगर पालिका द्वारा गंगा आश्रम क्षेत्र में दवा विक्रेताओं, प्राइवेट क्लीनिक, प्राइवेट अस्पताल एवं पैथोलॉजी का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान निकाय के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कुल 13 हजार 800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही समझाइश दी गई है कि अपने-अपने अस्पताल और दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करें. प्रशासन ने आगे भी अन्य दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है. बता दें, बाजारों में दुकानदारों को दी गई रियायत के बाद लगातार प्रशासन द्वारा निरीक्षण जारी है.

सीहोर। अनलॉक 0.1 में बाजार खोल दिये गए हैं और इन रियायतों के साथ ही सशर्त दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा कुछ दुकानदारों को दी गई है, जिसके बाद से ही बाजारों में दुकानें खुलने लगी हैं. सोशल डिस्टेंस के साथ ही तमाम नियमों का पालन करने की शर्त दुकानदारों और बाजार जाने वालों के लिए रखी गई है, लेकिन अब भी कई दुकानदार ऐसे हैं, जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देश पर नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर नगर पालिका ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है और जुर्माना लगाया है. इस कार्रवाई में दवा विक्रेता, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब और व्यापारियों की दुकानें शामिल हैं. एक दर्जन से अधिक दुकान वालों पर पर कार्रवाई कर नगर पालिका ने जुर्माना वसूला है. जिनसे करीब 13 हजार की वसूली की कार्रवाई की गई है.

नगर पालिका के स्वच्छता प्रभारी दीपक देवगढ़ ने बताया कि नगर पालिका द्वारा गंगा आश्रम क्षेत्र में दवा विक्रेताओं, प्राइवेट क्लीनिक, प्राइवेट अस्पताल एवं पैथोलॉजी का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान निकाय के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कुल 13 हजार 800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही समझाइश दी गई है कि अपने-अपने अस्पताल और दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करें. प्रशासन ने आगे भी अन्य दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है. बता दें, बाजारों में दुकानदारों को दी गई रियायत के बाद लगातार प्रशासन द्वारा निरीक्षण जारी है.

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