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भोपाल: आबकारी विभाग ने बार संचालन के संबध में जारी किए निर्देश - बार लाइसेंसधारी भोपाल

कोरोना संक्रमण के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और राजस्व की बढ़ोतरी के लिए बार संचालन की अनुमति के संबध में निर्देश जारी किए हैं.

Excise department issued instructions regarding bar operation
आबकारी विभाग ने बार संचालन के संबध में जारी किए निर्देश
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Published : Sep 5, 2020, 2:08 PM IST

भोपाल। कोरोना संकट काल के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और राजस्व की बढ़ोतरी के उद्देश्य को लेकर सरकार लगातार तेजी से कदम उठा रही है. जिसके तहत अब बाहर संचालन की अनुमति के संबंध में भी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जिले में जिन बार लाइसेंसियों ने नियमानुसार देय वार्षिक लाइसेंस फीस, प्रतिभूति राशि और सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर नवीनीकरण का प्रस्ताव जमा करा दिया है, उनको 18 सितंबर 2020 तक बार संचालन की अनुमति जारी करने के निर्देश आबकारी आयुक्त राजीव चन्द्र दुबे ने कलेक्टर्स को दिए हैं.

जारी निर्देशों के तहत बताया गया है कि अगर इस अवधि के दौरान उक्त लाइसेंसियों के बार लाइसेंस आबकारी आयुक्त कार्यालय फिर से स्वीकृत करता है तो, उन्हें साल 2020-21 की शेष अवधि के लिये लाइसेंस जारी किया जाएगा.

इसके अलावा आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिन बार लाइसेंसों की पुन: स्वीकृति की अनुमति आबकारी आयुक्त कार्यालय से दिनांक 18 सितंबर 2020 तक प्राप्त नहीं होती है, उनका संचालन 19 सितंबर 2020 से अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए .

भोपाल। कोरोना संकट काल के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और राजस्व की बढ़ोतरी के उद्देश्य को लेकर सरकार लगातार तेजी से कदम उठा रही है. जिसके तहत अब बाहर संचालन की अनुमति के संबंध में भी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जिले में जिन बार लाइसेंसियों ने नियमानुसार देय वार्षिक लाइसेंस फीस, प्रतिभूति राशि और सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर नवीनीकरण का प्रस्ताव जमा करा दिया है, उनको 18 सितंबर 2020 तक बार संचालन की अनुमति जारी करने के निर्देश आबकारी आयुक्त राजीव चन्द्र दुबे ने कलेक्टर्स को दिए हैं.

जारी निर्देशों के तहत बताया गया है कि अगर इस अवधि के दौरान उक्त लाइसेंसियों के बार लाइसेंस आबकारी आयुक्त कार्यालय फिर से स्वीकृत करता है तो, उन्हें साल 2020-21 की शेष अवधि के लिये लाइसेंस जारी किया जाएगा.

इसके अलावा आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिन बार लाइसेंसों की पुन: स्वीकृति की अनुमति आबकारी आयुक्त कार्यालय से दिनांक 18 सितंबर 2020 तक प्राप्त नहीं होती है, उनका संचालन 19 सितंबर 2020 से अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए .

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