भोपाल। बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी 2020 तक रोक लगा दी है. जिसके बाद से बीजेपी नेता गदगद हैं, वहीं मध्यप्रदेश चुनाव आयोग हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहा है, ताकि कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सके.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव का कहना है कि कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है. कोर्ट का आदेश चुनाव आयोग के पास पहुंचने के बाद ही तय किया जाएगा कि प्रहलाद लोधी के मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी. उन्हें हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है. प्रहलाद लोधी को तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी और चुनाव आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. प्रहलाद लोधी ने विशेष कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने लोधी को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है.