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प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट से मिली राहत, चुनाव आयोग को HC के आदेश की कॉपी का इंतजार

बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मध्यप्रदेश चुनाव आयोग को हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है.

HC के आदेश की कॉपी का इंतजार
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Published : Nov 7, 2019, 7:09 PM IST

Updated : Nov 7, 2019, 7:32 PM IST

भोपाल। बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी 2020 तक रोक लगा दी है. जिसके बाद से बीजेपी नेता गदगद हैं, वहीं मध्यप्रदेश चुनाव आयोग हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहा है, ताकि कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सके.

HC के आदेश की कॉपी का इंतजार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव का कहना है कि कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है. कोर्ट का आदेश चुनाव आयोग के पास पहुंचने के बाद ही तय किया जाएगा कि प्रहलाद लोधी के मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी. उन्हें हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है. प्रहलाद लोधी को तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी और चुनाव आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. प्रहलाद लोधी ने विशेष कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने लोधी को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है.

भोपाल। बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी 2020 तक रोक लगा दी है. जिसके बाद से बीजेपी नेता गदगद हैं, वहीं मध्यप्रदेश चुनाव आयोग हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहा है, ताकि कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सके.

HC के आदेश की कॉपी का इंतजार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव का कहना है कि कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है. कोर्ट का आदेश चुनाव आयोग के पास पहुंचने के बाद ही तय किया जाएगा कि प्रहलाद लोधी के मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी. उन्हें हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है. प्रहलाद लोधी को तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी और चुनाव आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. प्रहलाद लोधी ने विशेष कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने लोधी को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है.

Intro:भोपाल- बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को भी हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार है।


Body:पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेताओं में उत्साह है तो वहीं मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को भी अब कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांता राव ने कहा कि कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है लेकिन उन्हें फिलहाल कोर्ट के आदेशों का इंतजार है कोर्ट के आदेश चुनाव आयोग के पास पहुंचने के बाद ही तय किया जाएगा कि प्रहलाद लोधी मामले में आगे क्या कार्रवाई की जानी है।


Conclusion:बता दें कि बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को तहसीलदार से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी और चुनाव आयोग ने भी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था लेकिन प्रहलाद लोधी हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे थे जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

बाइट- बीएल कांताराव, मुख्य चुनाव पदाधिकारी, मध्य्प्रदेश।
Last Updated : Nov 7, 2019, 7:32 PM IST
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