भोपाल। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी तक तबादलों पर रोक लगा दी है. जिसके बाद प्रदेश के 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले अगले लगभग 2 माह तक नहीं हो सकेंगे. इस दौरान कोई इमरजेंसी बनने पर यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला करना बेहद जरूरी होगा तो उसके लिए सरकार को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी. तबादलों पर लगाई गई यग रोक साल 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने को लेकर लगाई गई है.
तैयार की जाएगी मतदाता सूची: प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई मतदाता सूची का 5 जनवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाना है. इस दौरान इसमें नए नाम जोड़े और हटाए जा सकते हैं. मतदान केन्द्रों और कलेक्ट्रेट कार्यालयों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है. ऐसे में वे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे अपना नाम सूची में जुडवा सकेंगे. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक नाम जोड़ने और हटाने को लेकर 12, 13 और 19 नवंबर को बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान बीएलओ भी घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर नए मतदाताओं की जानकारी लेंगे.
MP Election Commission: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू, ऐसे करना होगा आवेदन
8 दिसंबर तक जोड़े जाएंगे नाम, 26 तक निराकरण: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2023 को किया जाएगा. इस दौरान सूची में 8 दिसंबर तक नाम जोडने के आवेदन लिए जाएंगे. साथ ही आपत्तियों का निराकरण 26 दिसंबर तक किया जा सकेगा.