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इंदौर, भोपाल, उज्जैन को छोड़कर अन्य जिलों में नहीं होगी ई-पास की आवश्यकता - Order regarding MP government's e-pass

इंदौर भोपाल एवं उज्जैन को छोड़कर शेष बचे हुए सभी जिलों में ई- पास की आवश्यकता नहीं होगी. ये फैसला ट्रेन और हवाई सेवा शुरू होने की वजह से लिया गया है. यात्रियों का कन्फर्म टिकट कई ही ई- पास माना जाएगा.

Bhopal
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Published : May 25, 2020, 8:14 AM IST

भोपाल। राज्य शासन के द्वारा उन लोगों को राहत दे दी गई है, जो लगातार ई-पास के लिए परेशान हो रहे थे. देर रात अपर मुख्य सचिव एवं स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी आईसीपी केसरी के द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि, अब इंदौर भोपाल एवं उज्जैन जिलों को छोड़कर शेष बचे हुए सभी जिलों में ई- पास की आवश्यकता नहीं होगी.

केंद्र सरकार के नवीन निर्देशों के अनुसार आज 25 मई से हवाई परिवहन और 1 जून से रेल परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है, इससे राज्य के बाहर से आवागमन संभव है, इसे देखते हुए ही राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है .

Bhopal
जारी आदेश

अपर मुख्य सचिव केसरी के द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि, हवाई परिवहन और रेल परिवहन की यात्राएं ई -टिकट के द्वारा ही की जाएंगी, अतः इन्हें ई- पास के रूप में मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है. यह ई- पास अपने निवास से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और यहां से निवास तक के लिए मान्य होगा. ई -टिकट में आवेदक के सभी विवरण दर्ज किए जाएंगे .

उल्लेखनीय है कि, ई-पास की सुविधा में ढील देते हुए केवल इंदौर, भोपाल और उज्जैन से जाने वाले नागरिकों के लिए ई पास की सुविधा अनिवार्य की गई है, शेष जिलों में आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं है. इसके अतिरिक्त प्रदेश से बाहर जा रहे या अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश आ रहे व्यक्तियों को ई-पास की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी.

भोपाल। राज्य शासन के द्वारा उन लोगों को राहत दे दी गई है, जो लगातार ई-पास के लिए परेशान हो रहे थे. देर रात अपर मुख्य सचिव एवं स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी आईसीपी केसरी के द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि, अब इंदौर भोपाल एवं उज्जैन जिलों को छोड़कर शेष बचे हुए सभी जिलों में ई- पास की आवश्यकता नहीं होगी.

केंद्र सरकार के नवीन निर्देशों के अनुसार आज 25 मई से हवाई परिवहन और 1 जून से रेल परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है, इससे राज्य के बाहर से आवागमन संभव है, इसे देखते हुए ही राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है .

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जारी आदेश

अपर मुख्य सचिव केसरी के द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि, हवाई परिवहन और रेल परिवहन की यात्राएं ई -टिकट के द्वारा ही की जाएंगी, अतः इन्हें ई- पास के रूप में मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है. यह ई- पास अपने निवास से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और यहां से निवास तक के लिए मान्य होगा. ई -टिकट में आवेदक के सभी विवरण दर्ज किए जाएंगे .

उल्लेखनीय है कि, ई-पास की सुविधा में ढील देते हुए केवल इंदौर, भोपाल और उज्जैन से जाने वाले नागरिकों के लिए ई पास की सुविधा अनिवार्य की गई है, शेष जिलों में आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं है. इसके अतिरिक्त प्रदेश से बाहर जा रहे या अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश आ रहे व्यक्तियों को ई-पास की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी.

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