भोपाल। राजधानी भोपाल के बैरसिया में मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम यानी की ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. महिला को उसके पति, जेठ, जेठानी और ससुर द्वारा शादी के बाद से लगातार दहेज में रुपए और प्लॉट के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. वहीं जब महिला ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई तो आरोपी पति ने उसको एक तलाक का नोटिस भेज दिया, जिसके बाद महिला पुलिस की शरण में गई. हालांकि आरोपी ने महिला को अभी सिर्फ एक तलाक का नोटिस दिया था लेकिन यह भी मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत आता है इसलिए पुलिस ने आरोपियों पर दहेज प्रताड़ना और ट्रिपल तलाक का मामला दर्ज कर लिया है.
दरअसल बैरसिया थाना के ललरिया गांव निवासी हारिस खान का जून 2020 में गांव की एक युवती से निकाह हुआ था. महिला की माने तो विवाह के बाद से ही उसका पति हारिस, जेठ सद्दाम, ससुर इमरान और जेठानी हिना द्वारा लगातार उसे छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित किया जाता था वहीं उनसे 10 लाख रुपए और भोपाल में प्लाट की मांग की जाती थी. वहीं जब प्रताड़ना ज्यादा बढ़ गई तो महिला अपने मायके में रह रही थी.
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बैरसिया एसडीओपी के के वर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर महिला के पति, ससुर, जेठ और जेठानी पर दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.