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महिला DSP से अभद्रता करने वाले आरोपियों को PM Care Fund में 20-20 हजार जमा कराने की सजा - PM Care Fund

भोपाल कोर्ट ने महिला डीएसपी से बदतमीजी करने के मामले में दो आरोपियों को पीएम केयर फंड में 20-20 हजार रुपए जमा कराने के आदेश दिया है.

Female DSP got misdemeanor
महिला डीएसपी से बदतमीजी पर मिली साज
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Published : Apr 26, 2020, 3:33 PM IST

भोपाल। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई है. पीएम केयर्स फंड में राशि जमा करवाने का अपनी तरह का पहला मामला मध्यप्रदेश के भोपाल में सामने आया है, जहां दो आरोपियों को भोपाल जिला अदालत ने पीएम केयर फंड में 20-20 हजार रुपये की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं. दोनों आरोपियों पर महिला डीएसपी से बदतमीजी करने के आरोप हैं.

महिला डीएसपी से बदतमीजी पर मिली साज

भोपाल कोर्ट ने महिला डीएसपी से बदतमीजी करने के मामले में दो आरोपियों को पीएम केयर फंड में 20-20 हजार रुपए राशि जमा कराने की सजा सुनाई है. चुना भट्टी थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात प्रशिक्षु महिला डीएसपी रिचा जैन से दो आरोपी अंकित कोटवानी और कलश खरे ने बदतमीजी की थी. जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया है. हालांकि, आरोपियों की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई गई थी. जिसके बाद भोपाल कोर्ट ने 50 हजार की जमानत पेश करने के साथ ही पीएम केयर फंड में 20-20 हजार की राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं.

भोपाल। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई है. पीएम केयर्स फंड में राशि जमा करवाने का अपनी तरह का पहला मामला मध्यप्रदेश के भोपाल में सामने आया है, जहां दो आरोपियों को भोपाल जिला अदालत ने पीएम केयर फंड में 20-20 हजार रुपये की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं. दोनों आरोपियों पर महिला डीएसपी से बदतमीजी करने के आरोप हैं.

महिला डीएसपी से बदतमीजी पर मिली साज

भोपाल कोर्ट ने महिला डीएसपी से बदतमीजी करने के मामले में दो आरोपियों को पीएम केयर फंड में 20-20 हजार रुपए राशि जमा कराने की सजा सुनाई है. चुना भट्टी थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात प्रशिक्षु महिला डीएसपी रिचा जैन से दो आरोपी अंकित कोटवानी और कलश खरे ने बदतमीजी की थी. जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया है. हालांकि, आरोपियों की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई गई थी. जिसके बाद भोपाल कोर्ट ने 50 हजार की जमानत पेश करने के साथ ही पीएम केयर फंड में 20-20 हजार की राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं.

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