इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाने के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी. इंदौर बेंच ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के ऑक्सीजन सप्लायर महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश से प्रभावित हुए बगैर मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रुप से जारी रखे.
- ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक क्यों?
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से एक आदेश जारी किया गया था कि महाराष्ट्र के सभी ऑक्सीजन संयंत्र केवल राज्य के भीतर ही ऑक्सीजन की आपूर्ति देंगे. उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 30 मार्च 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के सभी सप्लायर ऑक्सीजन केवल राज्य के भीतर ही सप्लाई कर सकते थे. महाराष्ट्र सरकार की इस अधिसूचना के बाद एमपी के कई जिलों में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी.
24 घंटे में 27 कोरोना संक्रमितों की मौत, 4324 नए मामले
- इंदौर के एमवाय अस्पताल ने दायर की थी याचिका
इस मामले को लेकर शहर के एमवाय अस्पताल द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश शैलेंद्र शुक्ला ने आज इस याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कोर्ट ने अब राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आदेश दे दिए हैं. वहीं, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब एमपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी.